राष्ट्रीय पेंशन योजना
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन फंड नियामक और विकास (PFRDA), भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया। एनपीएस ने 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन को रोकने के लिए भारत सरकार के निर्णय के साथ शुरू किया। जबकि यह योजना शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार की गई थी, इसे 2009 में भारत के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था. आज, केंद्र सरकार के एक कर्मचारी द्वारा एनपीएस योगदान 10% है, जबकि नियोक्ता का योगदान 14% तक बढ़ाया गया है। 01.04.2019 और एनपीएस भी धारा 80 सीसीसी और धारा 80 सीसीडी के तहत आसानी से उपलब्ध और कर कुशल है।
वर्तमान में इस कार्यालय के 17 कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए गए हैं।