यूएसओ

नई दूरसंचार नीति -1999 ने भारत में टेलीकॉम सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीण दूरसंचार विकास के काउंटरों को फिर से उन्मुख किया गया था, जो लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के प्रावधान के लिए प्रतिबंधित था, ग्राम पंचायत टेलीफोन या ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सरकार द्वारा या ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों के लिए एक प्रतिपूरक टैरिफ संरचना प्रदान करता है। ग्रामीण और दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्राथमिक चिंता व प्रत्येक राजस्व गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करके एक किफायती मूल्य पर दूरदराज के क्षेत्रों में नए सेविस प्रदाताओं के प्रवेश और नई तकनीकों की शुरूआत के साथ समुद्र-परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। ग्रामीण क्षेत्र दूरसंचार विकास पर मूल जोर प्रत्येक राजस्व गांव में सरकार द्वारा एक अनिवार्य सेवा बनाए रखने से स्थानांतरित कर दिया गया है “ सेवा प्रदाता ” जो कि ग्रामीण ग्रामीण टेलीडेंसिटी के साथ एक स्थायी ग्रामीण दूरसंचार बाजार बनाने के लिए है विकास की सुविधा “ के रूप में सरकार की भूमिका को बदलना ”। मल्टीफ़ोकल एनटीपी-99 का सबसे उल्लेखनीय घटक एक “ सार्वभौमिक सेवा समर्थन नीति ” था। ग्रामीण और दूरसंचार नेटवर्क के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान था और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सब्सिडी समर्थन के माध्यम से देश के दूरदराज के क्षेत्रों, वित्तीय संसाधनों जिसके लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र लाइसेंस शुल्क से व्यवस्था की जा रही है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को 2003 में भारतीय टेलीफोन नियमों 1951 के साथ संशोधित किया गया था। संशोधित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम यानी इंडियन टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम -2003 और भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम 2004 ने मूल फ्रेम कार्य निर्धारित किया और यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड (नियम -523 और 524) की संरचनात्मक अभिव्यक्ति को परिभाषित किया, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (नियम -525) और यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर (नियम -526) के चयन के लिए मापदंड से प्रदान किए जाने वाले समर्थन का दायरा। प्रारंभ में, निम्नलिखित धाराओं में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की शुद्ध लागत की भरपाई के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर्स को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया: -

1.  . स्ट्रीम-I- सार्वजनिक सुविधाओं पहुंच का प्रावधान
2.  स्ट्रीम- II-भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार व्यक्तिगत पहुंच सुविधाओं का प्रावधान, कई योजनाओं को दो धाराओं के तहत डिजाइन किया गया था और योजनाओं के कार्यान्वयन को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए खोला गया था जो बहु-ऑपरेटर शासन को सही ठहराते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता जिन्हें ग्रामीण और दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए बहुस्तरीय बोली के माध्यम से चुना गया था और दूरस्थ क्षेत्रों को यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में नामांकित किया गया था और एक स्थायी ग्रामीण दूरसंचार बाजार विकसित करने के लिए तैयार यूएसओ योजनाओं को लागू करने के लिए सब्सिडी समर्थन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। निम्नलिखित समझौतों पर यूएसओएफए द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ छत्तीसगढ़ में सब्सिडी योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए थे-

1. समझौता संख्या 30-101 / 2002-यूएसएफ दिनांक 28.03.2003 एम/एस बीएसएनएल संचालन के लिए वीपीटी (ओपेक्स) के साथ रखरखाव के लिए
2. समझौता संख्या 30-107 / 2002- यूएसएफ दिनांक 25.09.2003 एम / एस बीएसएनएल के साथ एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-ए) के प्रतिस्थापन के लिए 01.07.2003 से
3.एम/एस बीएसएनएल (एमएआरआर-बी) के साथ 30.06.2003 तक स्थापित एमएआरआर वीपीटी के प्रतिस्थापन के लिए समझौता संख्या 30-107/2002-यूएसएफ दिनांक 19.03.2004
4. . एम/एस बीएसएनएल (आरसीपी) के साथ आरसीपी की स्थापना के लिए समझौता संख्या 30-133/2004-यूएसएफ दिनांक 30.09.2004.
5. एम/एस के साथ 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों में वीपीटी के प्रावधान के लिए समझौता संख्या 30-130/2004-यूएसएफ दिनांक 10.11.2004.
6.एम/एस बीएसएनएल (वीपीटी-I) के साथ समझौता संख्या 30-140/2004-यूएसएफ दिनांक 15.03.2005। 01.04.2005 से 31.03.2007 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट एसडीसीए में ग्रामीण घरेलू डीईएल के प्रावधान के लिए बीएसएनएल जिसे समझौते की वैधता अवधि के पूरा होने तक यानी 31.03.2010 (आरएचडीईएल-ए) और (आरएचडीईएल-एक्स) तक तीन बार बढ़ाया गया था।
7. एम/एस बीएसएनएलके साथ समझौता संख्या 30-145/2004-यूएसएफ दिनांक 03.05.2005. एम/एस बीएसएनएल (आरएचडीईएल-बी) के साथ 8 साल की वैधता अवधि के साथ 01.04.2002 से 31.03.2005 तक ग्रामीण घरेलू डीईएल के प्रावधान और रखरखाव के लिए।
8. रिलायंस टेलीकॉम (आरएचडीईएल-बी) के साथ राज्य के निर्दिष्ट एसडीसीए में ग्रामीण घरेलू डीईएल के प्रावधान और रखरखाव के लिए समझौता संख्या 30-145/2004-यूएसएफ दिनांक 26.08.2005
9. . एम/एस बीएसएनएलके साथ समझौता संख्या 30-148/2007-यूएसएफ (पार्ट-ए) दिनांक 14.05.2007 मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर साइटों (आईपी) के प्रावधान के लिए।
10. एम/एस एनआईटीएल के साथ समझौता संख्या 30-143/2007-यूएसएफ (पार्ट-ए) दिनांक (n