उद्देश्

इस कार्यालय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य:-

A. लाइसेंस शुल्क संग्रह और मूल्यांकन –   –   – नियंत्रक संचार लेखा (सीसीए) कार्यालय, केरल, सेवा क्षेत्र में सभी सेलुलर, बेसिक, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, आईएसपी/आईएसपी-आईटी, सीएमआरटीएस/पीएमआरटीएस, वी-सैट और एकीकृत लाइसेंसधारियों से राजस्व हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क (एलएफ) के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यालय लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) (मूल/सेल्युलर/यूएएस लाइसेंसधारकों के मामले के अलावा) और वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के रखरखाव, बैंक गारंटी राशि की समीक्षा करने और लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में समय पर नवीकरण न होने की स्थिति में उसे भुनाने के लिए भी जिम्मेदार है। सीसीए का कार्यालय लाइसेंसधारकों द्वारा एलएफ भुगतान की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए लाइसेंस करारों द्वारा अनुमत सकल राजस्व से दावा की गई कटौती की पुष्टि करता है। सभी विकेन्द्रीकृत लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंस शुल्क देय राशियों का मूल्यांकन भी किया जाता है । इस कार्यालय को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा उपभोक्ताओं के सत्यापन न करने, ईएमएफ विकिरण उल्लंघन आदि के लिए लगाए गए अन्य धाराओं/दंडों से राजस्व एकत्र करने का भी अधिदेश दिया गया है।

B.  स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संग्रह और मूल्यांकन -     –   सीसीए कार्यालय राजस्व साझाकरण के आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के संग्रह, स्पेक्ट्रम शुल्क का आकलन, केरल सेवा क्षेत्र के सेलुलर ऑपरेटरों (जीएसएम / सीडीएमए) के संबंध में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क से संबंधित एफबीजी के रखरखाव और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

C.  पेंशन    –   दूरसंचार विभाग के सेवा प्रदान करने वाले विंग के निगमीकरण और सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 37 ए की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने पीएसयू में अवशोषित पूर्ववर्ती सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ली है। सीसीए का कार्यालय एमटीएनएल/बीएसएनएल से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों सहित दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन व्यय के बजट और प्राधिकरण और पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालय महंगाई राहत दरों और विनियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और पेंशन के सुचारू संवितरण के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ संपर्क करता है। पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों के समन्वय से डाक और परिवार कल्याण विभाग और दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सीसीए के कार्यालय द्वारा पेंशन का संशोधन भी किया जाता है। डाकघरों और बैंकों द्वारा संवितरित पेंशन की भुगतान पश्चात लेखा परीक्षा भी सीसीए के कार्यालय द्वारा की जाती है।

D.पेंशन संवितरण - - 1.1.2019 से, SAMPANN को केरल सर्कल में लागू किया गया है। 1.1.2019 से सेवानिवृत्त होने वाले सभी पेंशनभोगियों के लिए, पेंशन प्रसंस्करण नए सॉफ्टवेयर (dotpension.gov.in) और मासिक पेंशन संवितरण में किया जाता है और इन पेंशनभोगियों को सभी संबंधित कार्य भी इस कार्यालय द्वारा किए जाते हैं।

E. पेंशन योगदान    –  सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 37 ए के तहत सरकार बीएसएनएल में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए बीएसएनएल से पेंशन योगदान के संग्रह की व्यवस्था करेगी। यह न केवल उन अधिकारियों पर लागू होगा जो निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे हैं, बल्कि उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो निगम में अवशोषित होने का विकल्प चुनते हैं। सीसीए कार्यालय बीएसएनएल से इस खाते पर प्राप्त राशियों के संग्रह और कर्मचारी-वार संवीक्षा और निगरानी करता है।

F. जीपीएफ, ऋण और अग्रिम -   –   सीसीए का कार्यालय जीपीएफ खातों, ऋण और अग्रिम बही-खातों और दूरसंचार कर्मचारियों के लिए ब्रॉडशीट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें एमटीएनएल/बीएसएनएल में अवशोषित लोग शामिल हैं, जीपीएफ शेष राशि और हस्तांतरण के मामलों में ऋण और अग्रिम का अंतर-सर्कल निपटान, और सेवानिवृत्ति के मामलों में जीपीएफ खातों में शेष राशि का अंतिम भुगतान। बीएसएनएल में समाशोधन कर्मचारियों के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की वसूली की निगरानी की जाती है और बकाया ब्याज भी दिया जाता है।

G. प्राप्तियों और व्यय का लेखा -–  सीसीए का कार्यालय बजट की निगरानी और सीजीए को आगे प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय के मासिक खातों को प्रस्तुत करने, पीएसयू, विशेष रूप से एमटीएनएल, बीएसएनएल और वीएसएनएल के साथ सभी अवशिष्ट खातों और दावों के निपटान के लिए जिम्मेदार है।

H. कानूनी मामले –   सीसीए का कार्यालय कानून की अदालतों में डीओटी से संबंधित कानूनी मामलों और कैट को उनके सर्कल क्षेत्राधिकार में संभालता है।

I. अन्य डीओटी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा  –   डीओटी मुख्यालय ने सीसीए के कार्यालय को केरल में अन्य डीओटी इकाइयों जैसे वरिष्ठ डीडीजी, एलएसए और डब्ल्यूएमएस इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा है

 J. यूएसओएफ -भारत सरकार की सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत निर्दिष्ट गतिविधि प्रदान करने की शुद्ध लागत को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता शामिल है। संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय 1)यूएसओ दावों का सत्यापन और भुगतान जारी करने के लिए जिम्मेदार है, 2)दावों की सत्यता स्थापित करने के लिए निरीक्षण और निगरानी, 3)यूएसओ फंड से संबंधित सभी लेनदेन का उचित लेखांकन 4)सीसीए के कार्यालय सेवा प्रदाताओं से दावों की प्राप्ति के संबंध में डीओटी मुख्यालय में यूएसओ प्रशासन को विस्तृत रिटर्न और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यूएसओएफ मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार दावों का निपटान, निधियों की मांग, राजसहायता का संवितरण और स्थिति और रिपोर्टों की निगरानी करना।