अदालत

                                                                                        प्रोफार्मा

                                                                                पेंशन अदलात का विवरण

 

23-08-2019 को नियंत्रक संचार लेखा, ओडिशा में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यालय में शिकायत मामलों की कोई पूर्व रसीद नहीं थी। हालाँकि, मौके पर, इस कार्यालय को लगभग 10 पेंशन शिकायत मामले प्राप्त हुए। पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ-साथ व्यक्तिगत पेंशनरों द्वारा उठाए गए मामलों पर आगे भी चर्चा हुई । इस कार्यालय ने उन मामलों को जल्द से जल्द लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। मौके पर प्राप्त मामलों का सारांश और पेंशनर्स एसोसिएशन और व्यक्तिगत पेंशनरों द्वारा उठाए गए मामलों/मुद्दों पर चर्चा निम्नानुसार है।

 

     

सीरियल नंबर

नंबर

पेंशन अदालत के दौरान कुल मामले उठाए गए

अदालत के दौरान निराकृत प्रकरणों की संख्या

अनसुलझे/लंबित मामलों की संख्या

 

1.

 

10

 

00

 

10

    

 

                                                                  Summary of discussion of 10 cases  

      

सीरियल नंबर

नंबर

पेंशनभोगी का नाम

शिकायत पंजीकरण संख्या

शिकायतों का सार

पेंशन अदालत में शिकायत का परिणाम

1.

श्रीमती माकुन बीबी

(पारिवारिक पेंशनभोगी)

स्वर्गीय एसके अली मोहम्मद

पूर्व पीएम, टीडीएम, भवानीपटना

प्राप्त हुआ

मौके पर

1000000/- रुपये का डीसीआरजी का भुगतान किया गया। 01.01.2016 से ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 2000000/- रुपये करने के कारण 338000/-  रुपये की अतिरिक्त राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया।

इस समय पेंशनभोगी  की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। यूनिट से सेवा पुस्तिका भेजने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, मामले की जांच पहले अनुमोदित गणना शीट के अनुसार की जाएगी। यदि पारिवारिक पेंशनभोगी अतिरिक्त डीसीआरजी के लिए पात्र पाया जाता है, तो   मामले को शीघ्र ही निपटा दिया जाएगा। सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के लिए प्राधिकरण की एक प्रति इकाई को अनुमोदित की जाएगी।    

2.

श्री पी राणासिंह,

जनरल सेक्रेटरी,

सीजी पेंशनर्स  एसोसिएशन

 9 मामले     प्राप्त हुए

 मौके पर

पेंशन में संशोधन

संबंध में

2006 से पहले के पेंशनभोगियों की संख्या.

2006 से पहले के पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन संशोधन के लिए सहमति तालिका हाल ही में जुलाई, 2019 के दौरान प्राप्त हुई है। संशोधन के लिए देय सभी मामलों की जांच की जा रही है और यह सितंबर, 2019 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

7 मामलों की मौके पर चर्चा जिनके लिए लिखित प्रस्तुतीकरण पूछा गया है

1.

श्रीमती पी शारदा

राउरकेला के जीएमटीडी के पूर्व वरिष्ठ टीएस स्वर्गीय एन एस रघुनाथ राव की तलाकशुदा बेटी 

मौके पर हुई चर्चा

अनुदान के लिए अनुरोध किया

पारिवारिक पेंशन

तलाकशुदा बेटी

पेंशनर की मृत्यु 15.10.2001 को और पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु 06.12.2015 को हुई। तलाकशुदा बेटी ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया है। जीएमटीडी, राउरकेला में पेंशनर की सेवा पुस्तिका का पता नहीं चल रहा है।  नियमों के अनुसार पेंशन लाभों के निपटान/भुगतान के लिए सेवा पुस्तिका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज/रिकॉर्ड है और इसके अभाव में यह कार्यालय आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। अभिलेखों के आधार पर डुप्लिकेट सेवा पुस्तिकाएं तैयार करने का प्रावधान है। सेवा पुस्तिका/डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका प्राप्त होने के बाद पारिवारिक पेंशन के निपटान के लिए इस कार्यालय द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

2.

श्री  एन एस रघुनाथन द्वारा एसबीआई अरुणोदय मार्केट, कटक से भुगतान लेने का मामला।  

मौके पर हुई चर्चा

पीपीओ (पेंशनर का आधा) की प्रति प्राप्त न होना –

यह कार्यालय, सीसीए ओडिशा पीपीओ की दो प्रतियां जारी करता है। नियमों के अनुसार, दोनों हिस्सों यानी पेंशनर के आधे और वितरणकर्ता के आधे हिस्से को पीडीए (बैंक / पीओ) को अग्रेषित किया जाना है ताकि पहला भुगतान करते समय उचित पहचान पर पेंशनर के आधे हिस्से को पेंशनर को सौंप दिया जा सके।चूंकि पेंशनर को नियमित पेंशन प्राप्त हो रही है, इसलिए पीपीओ एसबीआई अरुणोदय मार्केट शाखा को प्राप्त हुआ है। पेंशनभोगी को इसे बैंक से प्राप्त करना चाहिए और यदि वह विफल रहता है तो उसे इसके अगले उच्च अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। तथापि, यदि पेंशनभोगी लिखित अभ्यावेदन देता है, तो यह कार्यालय निश्चित रूप से शीघ्र निपटान के लिए मामले को बैंक प्राधिकारियों के साथ उठाएगा।.

3.

श्री बी एन बहेरा

सचिव, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन

मौके पर हुई चर्चा

सेवा की प्रतिलिपि की आपूर्ति

पेंशनरों की पुस्तक

सीसीए, ओडिशा द्वारा

पेंशनभोगियों को सर्वी बुक की प्रति की आपूत के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। तथापि, चूंकि सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और प्रत्येक पेंशनभोगी इसे रखना चाहता है, इसलिए पेंशनभोगी कल्याण संघ प्रावधान/नियम बनाने के लिए इस मामले को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उठा सकता है ताकि पेंशनभोगी को इसकी आपूत की जा सके।  

4.

श्री श्रीचरण मोहंती,

अध्यक्ष, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन

चर्चा

मौके पर

सीसीए कार्यालयों द्वारा पेंशनरों को ऋण का प्रावधान

नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियमों के अनुसार, सरकार/सीसीए, ओडिशा न तो पेंशनभोगियों को कोई ऋण मंजूर कर सकता है और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई प्रतिभूति दे सकता है। बैंक उस उद्देश्य के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने पर खाता धारकों / पेंशनभोगियों को ऋण प्रदान कर सकता है।

 

5.

श्री जे के आचार्य,

 पेंशनभोगी कल्याण

संघ

चर्चा

मौके पर

सीसीए ओडिशा, भुवनेश्वर के कार्यालय में केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।

जनशक्ति की भारी कमी के कारण, पृथक केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण शाखा स्थापित करना और इस प्रयोजनार्थ किसी अधिकारी को छोड़ना संभव नहीं है। इस कार्यालय द्वारा डाक/व् यक्तिगत/पीजी पोर्टल और यहां तक कि टेलीफोन पर प्राप् त सभी पेंशन संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा।

6.

Shri B N Behera

Secy, Pensioners’ Welfare Association

Discussion

on spot

Dispatch of pensionary benefit related correspondences by Registered Post in order to avoid missing/delay in receipt by the pensioner.

At present all the PPOs and other sanction orders meant for the disbursing offices are being sent by Registered Post. However, this will be looked into and

henceforth every pensionary benefit related correspondences meant for pensioners will be dispatched through Speed Post. 

7.

Shri B N Behera

Secy, Pensioners’ Welfare Association

Discussion

on spot

Delay in settlement / payment of Family Pension at Disbursing (Bank/PO) end.

It is being delayed at Bank end. 

It is advisable to open Joint Account in the name of spouse so that payment of pension to the eligible family member/spouse will be made simply on production of LC and Aadhar at the banks and there will be no delay in payment of Family Pension.