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LF Collection (Bihar Circle)
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लाइसेंस/ऑथराइज़ेशन फ़ीस कंट्रोलर ऑफ़ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CCA) के ऑफ़िस, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के फ़ील्ड ऑफ़िस हैं। CCA ऑफ़िस शुरू में 01.10.2000 से DoT सेल के तौर पर बनाए गए थे। सौंपे गए कामों के विस्तार के साथ, इन्हें कंट्रोलर ऑफ़ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के ऑफ़िस के तौर पर नया नाम दिया गया। CCA ऑफ़िस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs)/ऑथराइज़्ड संस्थाओं द्वारा देय टेलीकॉम लाइसेंस/ऑथराइज़ेशन, स्पेक्ट्रम से जुड़े शुल्क, पेनल्टी और अन्य बकाया राशि से होने वाले सरकारी रेवेन्यू के आकलन, कलेक्शन, अकाउंटिंग और मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) के लिए ज़िम्मेदार हैं। टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट, 2023 के लागू होने के साथ, रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885/यूनिफ़ाइड लाइसेंस व्यवस्था से बदलकर टेलीकम्युनिकेशन्स (ऑथराइज़ेशन फ़ॉर प्रोविज़न ऑफ़ प्रिंसिपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज़) रूल्स, 2026 के तहत नए ऑथराइज़ेशन फ़्रेमवर्क में बदल रहा है। मौजूदा लाइसेंस का संचालन लागू लाइसेंस और माइग्रेशन प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा। लागू फ़्रेमवर्क के तहत, लाइसेंस/ऑथराइज़ेशन फ़ीस आम तौर पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 8% होती है, जिसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन्स/DBN के लिए लागू योगदान भी शामिल है, जैसा कि तय किया गया है। AGR का निर्धारण लागू लाइसेंस/ऑथराइज़ेशन शर्तों के तहत स्वीकार्य कटौती की अनुमति देने के बाद किया जाता है। TSPs/ऑथराइज़्ड संस्थाओं द्वारा तय समय-सीमा के भीतर, आम तौर पर तिमाही रेवेन्यू स्टेटमेंट और तय DoT सिस्टम के माध्यम से बकाया राशि की रिपोर्ट और भुगतान किया जाता है। CCA, बिहार के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
• TSP/अधिकृत संस्थाओं द्वारा बताए गए ग्रॉस रेवेन्यू (GR), AGR और कटौती (deductions) की जाँच करना और लागू नियमों के अनुसार सरकारी बकाया राशि का आकलन करना। • जहाँ भी लागू हो, सर्विस-एरिया-स्पेसिफ़िक/विकेंद्रीकृत लाइसेंस या ऑथराइज़ेशन से जुड़े बकाये का आकलन और वसूली करना। • फ़ाइनेंशियल बैंक गारंटी (FBG), परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों (securities) की निगरानी करना, जिसमें उनकी वैधता, राशि और समय पर नवीनीकरण शामिल है। • लागू लाइसेंस/ऑथराइज़ेशन शर्तों के तहत ज़रूरत पड़ने पर बैंक गारंटी को लागू/कैश कराना। • संबंधित DoT अधिकारियों के साथ मिलकर, जहाँ भी लागू हो, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज/स्पेक्ट्रम से जुड़े अन्य बकाये को इकट्ठा करना और उनका मिलान (reconciliation) करना। • TSP/अधिकृत संस्थाओं द्वारा जमा किए गए तिमाही रेवेन्यू स्टेटमेंट, ऑडिट किए गए फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट और मिलान स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग करना। • सरकारी बकाये और एरियर की निगरानी करना और DoT के निर्देशों के अनुसार वसूली की उचित कार्रवाई करना। • DoT के रेवेन्यू-मैनेजमेंट सिस्टम, SARAS के ज़रिए डिजिटल प्रोसेसिंग करना, जिसमें रेवेन्यू स्टेटमेंट जमा करना और उनकी जाँच, लाइसेंस फ़ीस और अन्य बकाये का आकलन, नोटिस, भुगतान और मिलान शामिल है। • जहाँ भी लागू हो, पेनल्टी और अन्य बकाये को इकट्ठा करना और उनका हिसाब-किताब रखना, जिसमें CAF/EMR से जुड़ी पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेज और सक्षम DoT अधिकारियों द्वारा लगाई गई अन्य पेनल्टी शामिल हैं। • पेनल्टी और वसूली योग्य अन्य बकाये के संबंध में TERM सेल और DoT की अन्य संबंधित इकाइयों के साथ मिलान करना। बिहार का CCA यह सुनिश्चित करता है कि टेलीकॉम से जुड़े सरकारी रेवेन्यू का सही आकलन, संग्रह, हिसाब-किताब और तय समय के भीतर सरकारी खाते में जमा किया जाए। साथ ही, गारंटी की निगरानी, रेवेन्यू
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