आरटीआई फॉर्म

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

1. सूचना के अधिकार का क्या अर्थ है?
इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है:-
    (i)    कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करें
    (ii)   दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के नोट्स, उद्धरण लें।
    (iii)  सामग्री के प्रमाणित नमूने लें।
   (iv)  Oप्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या संपूर्ण प्रिंटआउट के रूप में जानकारी प्राप्त करना।

2. सूचना का क्या अर्थ है?

सूचना का मतलब किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और संबंधित जानकारी शामिल है। किसी भी निजी निकाय के लिए जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत समय के लिए लागू किया जा सकता है।

3. सूचना का अनुरोध करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

उचित रसीद या डिमांड ड्राफ्ट या बदले में नकद के माध्यम से दस रुपये के शुल्क के साथ मांगी गई जानकारी का विवरण निर्दिष्ट करते हुए सादे कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है या बैंकर्स चेक नई दिल्ली में "लेखा अधिकारी (नकद), नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय दिल्ली क्षेत्र", दिल्ली को देय। एक आवेदक, सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए सूचना या अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

4. शुल्क क्या है?

 (i)      धारा 6 की उप-धारा (I) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए दस रुपये का आवेदन शुल्क;
 (ii)     धारा 7 की उप-धारा (I) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा: 
          ए. प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर में) के लिए दो रुपये बनाए गए या कॉपी किए गए;
          बी. बड़े आकार के कागज में प्रति के लागत मूल्य का वास्तविक प्रभार;
          सी. नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और प्रत्येक बाद के घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क;

(iii)    धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा;
            ए. डिस्केट या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए पचास रुपये प्रति डिस्केट या फ्लॉपी;
            बी. मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए फोटोकॉपी के प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या दो रुपये प्रति पृष्ठ।
(iv)    गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा; और
(v)    यदि सीपीआईओ निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है तो आवेदक को लागत की सूचना शुल्क प्रदान की जाएगी।