पेंशन
सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना:
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ: दूरसंचार विभाग की सेवा प्रदान करने वाली शाखा के निगमीकरण और सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 37 ए की घोषणा के परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार सरकार ने पीएसयू में अवशोषित पूर्व सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ली है, सीसीए कार्यालय पेंशन व्यय के बजट और प्राधिकरण और सेवानिवृत्त होने वाले लोगों सहित दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। एमटीएनएल और बीएसएनएल से। यह नियमों और विनियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और पेंशन के सुचारू वितरण के लिए बैंकों के साथ संपर्क करता है।
सीसीए कार्यालय पेंशन भुगतानों की पोस्ट ऑडिट/पोस्ट चेक भी करता है। पेंशन मामलों और अन्य सेवानिवृत्ति मामलों को बीएसएनएल में फील्ड इकाइयों के एसएसए द्वारा संसाधित किया जाता है और सीधे सीसीए कार्यालयों को भेजा जाता है। सीसीए कार्यालय बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति पर बैठे लोगों और बीएसएनएल में शामिल होने का विकल्प चुनने वालों को डीसीआरजी, कम्युटेशन पेमेंट, फैमिली पेंशन अथॉरिटी, सीजीईजीआईएस-1980, सीजीईजीआईएस-1977 के संचय के भुगतान के लिए अधिकार के लिए पीपीओ और अथॉरिटी जारी करता है।
जानिए अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स (बीएसएनएल रिटायर)
पेंशन
पेंशन उन स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो कम से कम दस साल की योग्यता सेवा के साथ सेवानिवृत्त होते हैं। अस्थायी कर्मचारी जो कम से कम दस साल की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्ति या अमान्यता पर सेवानिवृत्त होते हैं या 20 साल की निरंतर सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं, वे भी पेंशन के लिए पात्र हैं।
सभी पेंशन लाभों
(ग्रेच्युटी के अलावा) के उद्देश्य से परिलब्धियां मूल वेतन और महंगाई वेतन (जब भी लागू हो) के बराबर होंगी।
पेंशन की
राशि योग्यता सेवा की लंबाई और सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले दस महीनों के दौरान निकाली गई 'परिलब्धियों' के औसत से संबंधित है, जो भी अधिक हो। 2-9-2008 से, पूर्ण पेंशन 33 वर्षों के बजाय कम से कम बीस वर्ष की योग्यता सेवा वाले कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है। पेंशन की राशि औसत परिलब्धियों या अंतिम वेतन, जो भी अधिक हो, का 50% होगी। कम अर्हक सेवा (लेकिन दस वर्ष से कम नहीं) वाले कर्मचारियों को बीस वर्ष/33 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए स्वीकार्य राशि के अनुपात में पेंशन मिलेगी।
उदाहरण:
अंतिम वेतन आहरित = Rs. 12,975.
योग्यता सेवा = 19 years.
पेंशन स्वीकार्य:
अंतिम वेतन का 50% आहरित: 12,975 रुपये = 6,487.50 रुपये
न्यूनतम पेंशन:
न्यूनतम पेंशन न्यूनतम वेतनमान का 50% होगी जिसमें सेवानिवृत्त हुए हैं।
सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी:
(क) सेवानिवृत्ति उपदान उन सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अर्हता सेवा की पूरी की गई प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों के एक-चौथाई की दर से सेवानिवृत्त होते हैं, जो परिलब्धियों के अधिकतम 165 गुना के अधीन होते हैं।
ग्रेच्युटी के लिए परिलब्धियां:
सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के उद्देश्य के लिए परिलब्धियां मूल वेतन और महंगाई वेतन (जहां भी लागू हो) प्लस आईडीए (लागू हो) के बराबर होंगी।
ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि:
1.1.2016 से, ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
उदाहरण:
योग्यता सेवा = 32 1/2 वर्ष या 65 छह मासिक अवधि।
परिलब्धियां = 18150 रुपये
ग्रेच्युटी = 18150 x 1/4 x 65 = 294937.50 = 2,94,938 रुपये (राउंड ऑफ)
(बी) मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान नीचे दी गई दरों पर सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार को किया जाता है:
योग्यता सेवा की लंबाई
ग्रेच्युटी की दर
(i) 1 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 2 गुना।
(ii) एक वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 6 गुना।
(iii) 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 12 गुना।
(iv) 20 वर्ष या उससे अधिक = अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छह-मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा भाग, जो अधिकतम 33 गुना परिलब्धियों के अधीन है।
पारिवारिक पेंशन
किसी कर्मचारी/पेंशनभोगी की सेवा में/सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन देय होती है।
सामान्य पारिवारिक पेंशन:
मासिक पारिवारिक पेंशन मृत्यु की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख पर, जैसा भी मामला हो, मूल वेतन और महंगाई वेतन (जहां लागू हो) पर आधारित है, और अंतिम रूप से निकाले गए वेतन के 30% की एक समान दर पर स्वीकार्य है।
1.माह में निस्तारित पेंशन प्रकरणों का विवरण निम्न प्रारूप में
माह(वर्ष) के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की सूची |
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क्रम सं | पीपीओ | नाम | पद | इकाई | सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि | स्वीकृति तिथि | केस का प्रकार |
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कोई रिकॉर्ड नहीं मिला! |
माह/वर्ष के दौरान निपटाए गए पीपीओ के मामलों में स्थानांतरण |
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क्रम सं | पेंशनभोगी का नाम/पदनाम/पीपीओ सं | प्राप्त | समर्थन दिया | प्रेषण की तिथि | ||
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कोई रिकॉर्ड नहीं मिला! |
पेंशन संशोधन मामले (दिन-माह-वर्ष की स्थिति)के दौरान निपटाए गए |
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क्रम सं. | नाम | पीपीओ सं. | डीओआर/डीओडी | पद | SSA | प्रेषण की तिथि |
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कोई रिकॉर्ड नहीं मिला! |