राजस्व

लाइसेंस शुल्क

परिचय

सेलुलर और बुनियादी सेवाओं के संबंध में राजस्व हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क के संग्रह से संबंधित कार्य जनवरी 2004 से सीसीए कार्यालयों को सौंप दिया गया था। लाइसेंस शुल्क भुगतान जो एक वित्तीय वर्ष के लिए त्रैमासिक रूप से एकत्र किया जाता है, 15 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को देय होता है। चौथी तिमाही के लिए 25 मार्च तक अग्रिम में प्राप्त भुगतान पिछली तिमाही के लिए भुगतान की गई राशि से कम नहीं होना चाहिए। चूंकि लाइसेंस शुल्क के संग्रह की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है, इसलिए सीसीए कार्यालय द्वारा प्राप्त संग्रहों की तत्काल सूचना दूरसंचार विभाग मुख्यालयों को दी जाती है। जैसे ही संग्रह प्राप्त होता है, उसी दिन या अगले दिन फैक्स द्वारा एक रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके बाद दूरसंचार विभाग मुख्यालय को डाक पुष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त, माह के दौरान प्राप्त संग्रह की मासिक रिपोर्ट भी मुख्यालयों को भेजी जाती है। दूरसंचार विभाग ने पीएसटीएन प्रभारों और अन्य ऑपरेटरों को भुगतान किए गए रोमिंग प्रभारों और सरकार को भुगतान किए गए बिक्री कर/सेवा कर के कारण लाइसेंसधारकों द्वारा सकल राजस्व से कटौती के सत्यापन का कार्य सौंपा है। सत्यापन का कार्य अनुदेशों के अनुसार शुरू कर दिया गया है।

स्पेक्ट्रम शुल्क

विश्व रेडियो संचार सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) विभिन्न देशों के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का आवंटन करता है। आवंटन क्षेत्रीय आधार पर और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए किया जाता है। सभी प्रशासनों के लिए इन आबंटनों का पालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य देश बैंड खोलने के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आईटीयू को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। सम्मेलन के दौरान सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है और नई सेवाओं के लिए बैंड खोलने या मौजूदा बैंड के विस्तार के लिए निर्णय लिए जाते हैं।

प्रत्येक रेडियो सेवा के लिए हस्तक्षेप मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन आवश्यक हैं। प्रत्येक आवृत्ति बैंड विभिन्न रेडियो सेवाओं के बीच साझा किया जाता है। स्पेक्ट्रम शुल्क ऑपरेटर द्वारा उपयोग की जाने वाली बैंड चौड़ाई पर आधारित होते हैं। जीएसएम आधारित प्रणालियों के संबंध में माइक्रोवेव आवृत्तियों के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित होते हैं।

दूरसंचार विभाग ने 1 अपै्रल, 2004 को जीएसएम स्पेक्ट्रम प्रभारों, 01 अपै्रल, 2005 को सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्रभारों और 1 जुलाई, 2005 से बीएसएनएल/एमटीएनएल से स्पेक्ट्रम प्रभारों के संग्रहण के संबंध में सीसीए कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

प्रचालक द्वारा अग्रिम में तिमाही आधार पर स्पेक्ट्रम जमा किया जाता है। यदि किसी ऑपरेटर द्वारा स्व-मूल्यांकन के बाद भुगतान की गई राशि देय स्पेक्ट्रम शुल्क के 10% से अधिक कम हो जाती है, तो लघु भुगतान का 50% जुर्माना देय होता है।