राजस्व

लाइसेंस शुल्क

सीसीए कार्यालय झारखंड, रांची भारत सरकार की ओर से एकीकृत बिहार सर्कल (झारखंड और बिहार सहित) में सात लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क एकत्र करता है। यह लाइसेंस शुल्क के कारण प्राप्तियों के संग्रह और उचित लेखांकन के लिए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालय डीओटी मुख्यालय की लाइसेंसिंग शाखा द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूपों में नियमित आधार पर डीओटी मुख्यालय को शुल्क संग्रह की रिपोर्ट करता है। सीसीए कार्यालय को पीएसटीएन प्रभारों और रोमिंग प्रभारों के कारण लाइसेंसधारकों द्वारा समायोजित सकल राजस्व से कटौती के सत्यापन का कार्य भी सौंपा गया है, जो अन्य ऑपरेटरों को पारित किया जाता है और सरकार को भुगतान किए गए बिक्री कर और सेवा कर के कारण होता है। इसके अलावा, वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के रखरखाव का कार्य भी संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों को सौंप दिया गया  

1.  सीसीए, झारखंड द्वारा एकत्र किया जा रहा लाइसेंस शुल्क 
सीसीए, झारखंड का कार्यालय एजीआर के 8% की एक समान दर पर निम्नलिखित ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है: –

 लाइसेंसधारक का नाम 

लाइसेंस का प्रकार

एजीआर का प्रतिशत

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड

UASL

8 %

भारती एयरटेल लिमिटेड

UASL

8 %

 

2. लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अनुसूची


तिमाही समाप्ति अवधि के लिए 

नियत तिथियां

30 जून (पहली तिमाही) (राजस्व के स्वयं के आकलन के आधार पर)

१५ जुलाई

30 सितंबर (दूसरी तिमाही) (राजस्व के स्वयं के आकलन के आधार पर)

१५ अक्टूबर

31 दिसंबर (तीसरी तिमाही) (राजस्व के स्वयं के आकलन के आधार पर)

१५ जनवरी

31 मार्च (चौथी तिमाही) अनंतिम (अनुमान के आधार पर)

२५ मार्च

31 मार्च (Q/E 31/3 के लिए वास्तविक आधार पर समायोजन)

१५ अप्रैल

 

3.  लाइसेंस शुल्क जमा करते समय दस्तावेज संलग्न किए जाएं

  • लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र

  • एजीआर स्टेटमेंट - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित

  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में बोर्ड प्रस्ताव

  • जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति

  • तीन प्रतियों में लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए चालान

  • कटौती के समर्थन में दस्तावेज दावा किए गए।

4.  भुगतान का तरीका 


      स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.05.2017, 03.10.2017 और 30.11.2017 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनटीआरपी पोर्टल (bharatkosh.gov.in) का उपयोग करके केवल डिजिटल भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए।


संचार लेखा अधिकारी, संचार लेखा नियंत्रक, झारखंड सर्कल, रांची

 

 

क्र.सं. लाइसेंसधारक का नाम लाइसेंस का प्रकार