सामान्य भविष्य निधि

सामान्य भविष्य निधि

सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 6% मूल वेतन की सदस्यता के लिए पात्र हैं. कर्मचारी जीपीएफ से अग्रिम निकाल सकते हैं और अग्रिम ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति के 3 महीने से पहले इसकी सदस्यता रोक दी जानी चाहिए.

नामांकन

केवल परिवार के सदस्यों को ही नामित किया जा सकता है. यदि किसी कर्मचारी के पास परिवार नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों की कंपनी / एसोसिएट्स निकाय / एक धर्मार्थ या अन्य ट्रस्ट या फंड सहित किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है. पिछले नामांकन को रद्द करके ताजा नामांकन किया जा सकता है.

अंतिम भुगतान

ग्राहक होने पर सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान किया जाता है :

a) सेवा से सेवानिवृत्त

b) को रिटायर करने की अनुमति है,

c) एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा आगे की सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित किया गया,

d) सेवानिवृत्ति की तैयारी पर आगे बढ़ता है,

e)सेवा छोड़ देता है,

f) सेवा से बर्खास्त / हटा दिया गया है  

जमा की गई बीमा योजना

जब एक सामान्य भविष्य निधि ग्राहक पांच साल की सेवा में रखने के बाद मर जाता है, फंड बैलेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा यदि क्रेडिट पर शेष राशि 3 महीने के दौरान किसी भी समय निर्धारित सीमा से नीचे नहीं गिरी थी मौत.

लापता कर्मचारियों के मामले में, नामित व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है/मृत्यु के उचित प्रमाण या उसी के बारे में अदालत के एक डिक्री के उत्पादन पर सात साल की अवधि की समाप्ति के बाद कानूनी वारिस.

 सामान्य भविष्य निधिलेखा

यह कार्यालय दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी बुद्धिमान सामान्य भविष्य निधि ब्रॉडशीट रखता है. यह कार्यालय यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी के खाते में कोई विसंगति नहीं है.

सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों में से कोई भी: 

क्र.सं.

समूह

अधिकारियों की संख्या

1

1

2

बी (जी)

3

3

बी (एन/जी)

3

4

सी

1

कुल

8