3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर को कैप्चर करना और पेंशनर के बैंक खातो से जोडना ।
4. स्क्रॉल का मिलान।
5. दूरसंचार विभाग (DoT) मुख्यालय द्वारा सूचित सभी नियंत्रक संचार लेखा (CCA) कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) (CS) नागपुर द्वारा रिपोर्ट की गई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शेष राशि की समीक्षा ।
6. शीर्ष और उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में उठाए जाने वाले मुद्दों पर एक मासिक/समेकित नियंत्रक संचार लेखा (CCA) कार्यालयानुसार /मुख्यालय द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना ।
7. स्थानीय स्तर पर बैंकों के साथ स्क्रॉल को लेकर पत्राचार जैसे संबद्ध कार्यों आदि पर नियंत्रक संचार लेखा (CCA) की निगरानी करना ।