Menu
  • Accessibility Dropdown
  • Social Medias
  • Sitemap
  • Language
होम / यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति

यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति

सीजीसीए में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों को विचार करने के लिए आईसीसी-एसएचडब्ल्यू का गठन

राष्ट्रीय महिला और बच्चों आयोग की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार और "कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधन, और प्रतिस्थापन) अधिनियम" की प्रावधानिकताओं के तहत, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (सीजीसीए) के कार्यालय के भीतर महिलाओं और बच्चों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संवेदनशील मुद्दे को संबोधित करना है। यह समिति हमारे सुरक्षित, सम्मानयोग्य, और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के हमारे अटुट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कानूनी आदेश और मार्गदर्शिकाओं के सख्त अनुसरण में कार्य करते हुए, आईसीसी यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच और प्रभावी समाधान की जिम्मेदारी लेता है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और कल्याण को उचित रूप से संरक्षित करने के अपने दृढ़ ध्यान के साथ, आईसीसी सम्मान, समानता, और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आंतरिक शिकायत समिति का गठन - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सीजीसीए की आईसीसी-एसएचडब्ल्यू) :-

क्र.सं नाम पद ईमेल और फ़ोन नंबर
1. श्रीमती क्रिस्टीना जॉय, पीठासीन अधिकारी सहायक सीजीसीए (राजस्व) dycgcarev-dot[at]gov[dot]in
2. श्री दिनेश कुमार आर, सदस्य लेखा अधिकारी (प्रशासन) dineshkumar[dot]r[at]gov[dot]in, 011-23746723
3. श्रीमती रीमा मजूमदार, सदस्य लेखा अधिकारी (राजस्व) reema[dot]maj[at]gov[dot]in
4. श्रीमती रुनु चक्रवर्ती, बाहरी सदस्य स्वतंत्र लिंग सलाहकार और एनजीओ, जागोरी की संस्थापक सदस्य runuboomba[at]gmail[dot]com, 011-41618709

आईसीसी के अधिनियम और नियम, भूमिका, कार्य आदि के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है::

क्र.सं. शीर्षक विवरण
1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम और नियम 2013 डाउनलोड करें[PDF] 4.28 MB
2. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर हैंडबुक डाउनलोड करें[PDF] 3.23 MB
3. संपर्क विवरण के साथ आंतरिक शिकायत समिति-कार्यालय सीजीसीए की संरचना डाउनलोड करें[PDF]771 KB

शिकायत प्रक्रिया:

महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संदर्भ में शिकायतें आधिकारिक रूप से एक शारीरिक लिखित शिकायत दर्ज करके या कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य को ईमेल भेजकर सूचित की जा सकती हैं (ऊपर उल्लिखित है)। 2013 के यौन उत्पीड़न पर कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधन, और प्रतिस्थापन) नियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि पीड़ित महिला शारीरिक अक्षमता के कारण व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है, तो उसके प्रति एक प्रतिनिधि कार्रवाई कर सकता है। यह प्रतिनिधि एक रिश्तेदार, एक दोस्त, एक सहकर्मी, राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिकारी, राज्य महिला आयोग का सदस्य, या किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसे घटना की जानकारी हो और पीड़ित महिला की लिखित सहमति के साथ।