कार्य

संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय, बिहार सर्किल, पटना

1. राजस्व संबंधी कार्य

1.1 लाइसेंस शुल्क संग्रहण

संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय बिहार क्षेत्र में सभी सेल्युलर, बेसिक, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, आईएसपी, सीएमआरटीएस, पीएमआरटीएस, वी-सैट तथा यूनिफाइड लाइसेंसधारियों से राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए जिम्मेदार है।

  • लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत AGR विवरण एवं शपथ-पत्रों की जांच।
  • प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) एवं वित्तीय बैंक गारंटी (FBG) का रख-रखाव।
  • समय पर नवीनीकरण न होने पर बैंक गारंटी का भुनाना।
  • AGR से अनुमन्य कटौतियों का सत्यापन।
  • इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस शुल्क का आकलन।
  • LSA द्वारा लगाए गए दंड एवं अन्य राजस्व की वसूली।

1.2 स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संग्रहण

कार्यालय राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की वसूली के लिए जिम्मेदार है।

  • स्पेक्ट्रम शुल्क का आकलन।
  • GSM/CDMA ऑपरेटरों हेतु FBG का रख-रखाव एवं समीक्षा।

2. वैधानिक कार्य

2.1 पेंशन

  • बीएसएनएल सहित दूरसंचार पेंशनभोगियों के PPO जारी करना।
  • पेंशन व्यय का बजट निर्धारण।
  • बैंकों एवं डाकघरों के साथ समन्वय।
  • पेंशन का पुनरीक्षण।
  • पेंशन भुगतान का पोस्ट ऑडिट।

2.2 पेंशन अंशदान

  • बीएसएनएल से प्राप्त पेंशन अंशदान की वसूली।
  • कर्मचारी-वार जांच एवं निगरानी।

2.3 सामान्य भविष्य निधि (GPF), ऋण एवं अग्रिम

  • GPF खातों एवं लेजर का रख-रखाव।
  • अंतर-सर्किल GPF समायोजन।
  • सेवानिवृत्ति मामलों में GPF का अंतिम भुगतान।
  • ऋण एवं अग्रिम की वसूली तथा ब्याज का लेखांकन।

2.4 प्राप्तियों एवं व्यय का लेखांकन

  • कार्यालय बजट की निगरानी।
  • मासिक लेखे तैयार कर CGA को भेजना।
  • बीएसएनएल से संबंधित दावों एवं खातों का निपटान।

2.5 कानूनी मामले

दूरसंचार विभाग से संबंधित मामलों को न्यायालयों एवं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के समक्ष देखना।

2.6 अन्य दूरसंचार विभागीय इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षण

LSA तथा WMS इकाइयों सहित अन्य दूरसंचार विभागीय इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षण।

2.7 डिजिटल भारत निधि

डिजिटल भारत निधि से संबंधित गतिविधियों हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

  1. दावों का सत्यापन एवं भुगतान जारी करना।
  2. निरीक्षण एवं निगरानी करना।
  3. लेन-देन का उचित लेखांकन करना।
  4. विस्तृत रिपोर्ट एवं विवरण दूरसंचार विभाग मुख्यालय को भेजना।