सूचना का अधिकार
आरटीआई आवेदनतिमाही में निपटारा आरटीआई आवेदन (अक्टूबर, 2022 से दिसंबर, 2022)
क्र.सं. |
प्रारंभिक जमा |
प्राप्त आवेदनों की संख्या |
निपटाए गए आवेदनों की संख्या |
जमा शेष |
1 |
01 |
13 |
12 |
02 |
आरटीआई प्रथम अपील का निस्तारण तिमाही (अक्टूबर, 2022 से दिसंबर, 2022)
क्र.सं. |
प्रारंभिक जमा |
प्राप्त आवेदनों की संख्या |
निपटाए गए आवेदनों की संख्या |
जमा शेष |
1 |
00 |
00 |
00 |
00 |
आरटीआई आवेदन तिमाही में निपटारा (जुलाई, 2022 से सितंबर, 2022)
क्र.सं. |
प्रारंभिक जमा |
प्राप्त आवेदनों की संख्या |
निपटाए गए आवेदनों की संख्या |
जमा शेष |
1 |
02 |
22 |
23 |
01 |
क्र.सं. |
प्रारंभिक जमा |
प्राप्त आवेदनों की संख्या |
निपटाए गए आवेदनों की संख्या |
जमा शेष |
1 |
00 |
00 |
00 |
00 |
आरटीआई आवेदन तिमाही में निपटारा (अप्रैल, 2022 से जून, 2022)
क्र.सं. |
प्रारंभिक जमा |
प्राप्त आवेदनों की संख्या |
निपटाए गए आवेदनों की संख्या |
जमा शेष |
1 |
00 |
16 |
14 |
02 |
क्र.सं. |
प्रारंभिक जमा |
प्राप्त आवेदनों की संख्या |
निपटाए गए आवेदनों की संख्या |
जमा शेष |
1 |
00 |
01 |
01 |
00 |
आरटीआई अधिनियम -2005:
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रख्यापन के अनुसरण में, सीसीए कार्यालय, बिहार में निम्नलिखित अवसंरचना को स्थापित किया गया है:
- इस कार्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहने वाला भारत का कोई भी नागरिक अपना आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को भेज सकता है।
- वांछित सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदन के साथ रु.10/- का आवेदन शुल्क संलग्न हो।
- आवेदन शुल्क रु. 10/- कार्यालय में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है:-
* कैश सेक्शन में कैश जमा किया जाना है
* डीडी/चेक एओ (कैश), सीसीए बिहार सर्कल, पटना में जारी किया जाना चाहिए
* इसमें आईपीओ
सीपीआईओ से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, यदि आवेदक प्रदान की गई या अस्वीकार की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह संचार की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है, जिसे अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित करने की आवश्यकता है।