(i) समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान आईएसपी द्वारा किया जाना चाहिए। आईएसपी सेवा प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान सेवा क्षेत्रवार किया जाना चाहिए।
(ii) एलएफ एजीआर के 8% के बराबर है, जिसमें यूएसओ लेवी भी शामिल है जो वर्तमान में एजीआर का 5% है। प्राधिकरण के दूसरे वर्ष से, एलएफ अधिकृत सेवा और सेवा क्षेत्र के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम 10% के अधीन होगा।
(iii) जीआर और एजीआर की परिभाषा लाइसेंस करार में उपलब्ध है। सीसीए कार्यालयों को आईएसपी से एलएफ का आकलन करने और एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एलएफ ई-भुगतान नीचे दिखाए गए भुगतान की अनुसूची के अनुसार सरस के माध्यम से किया जाना चाहिए।
(iv) लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अनुसूची:
तिमाही | तिमाही एलएफ भुगतान करने की अंतिम तिथि (ब्याज की वसूली से बचने के लिए) |
अप्रैल-जून Q1 | 15th जुलाई |
जुलाई -सितंबर Q2 | 15th अक्टूबर |
अक्टूबर –दिसंबर Q3 | 15th जनवरी |
जनवरी-मार्च Q4 | 25th मार्च (अनुमानित, स्व-मूल्यांकन के अनुसार तीसरे तिमाही में देय न्यूनतम एलएफ के अधीन) |
(v) निर्धारित अवधि से अधिक भुगतान में किसी भी प्रकार के विलंब पर ब्याज लगाया जाएगा।
ब्याज = वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एसबीआई की एक साल की सीमांत उधार दर (एमसीएलआर) + 2 %
ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा। ब्याज की गणना के लिए महीने के हिस्से को पूरा महीना माना जाएगा।
(उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए एलएफ भुगतान की देय तिथि 15 जुलाई, 2022 है और भुगतान 17 जुलाई, 2022 को किया गया है। 2 दिनों की देरी है और महीने के हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाता है, पूरे एक महीने के लिए देय राशि पर ब्याज लिया जाएगा।
यदि वही भुगतान 2 अगस्त को किया जाता है, तो दो-भाग महीने की देरी होती है (जुलाई में 16 दिन और अगस्त में 2 दिन, इसलिए, पूरे दो महीनों के लिए देय राशि पर ब्याज लगाया जाएगा।
मूल्यांकन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करनात्रैमासिक दस्तावेज प्रस्तुत करना | वार्षिक दस्तावेज प्रस्तुत करना (लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के 7 दिनों के भीतर) | सबमिशन का तरीका |
लाइसेंस समझौते में आईएसपी अध्याय के अनुलग्नक-ए में दिए गए अनुसार शपथ पत्र | राजस्व शेयर और लाइसेंस शुल्क का लेखापरीक्षित त्रैमासिक विवरण | सरस पोर्टल के माध्यम से ई-फाइलिंग |
प्रत्येक सेवा और सेवा क्षेत्र के लिए राजस्व हिस्सेदारी और लाइसेंस शुल्क का अलग-अलग विवरण। | लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा | |
आंकड़ों के बीच मिलान विवरण तिमाही विवरणों और लेखापरीक्षित वार्षिक खातों में दिखाई देता है |
इन सभी दस्तावेजों को एसएआरएएस के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है। यदि अच्छी गुणवत्ता में ऊपर उल्लिखित दस्तावेज एसएआरएएस पर अपलोड किए जाते हैं, तो दिनांक 27.9.2022 के आदेश संख्या 37-3/2022/एलएफए-1/सरस न्यू दिनांक 27.9.2022 के तहत भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया है। Q3, वित्त वर्ष 2022-23.
उक्त आदेश निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए लागू है:
क. अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित एजीआर विवरण (राजस्व और लाइसेंस शुल्क का विवरण)
ख. लेखापरीक्षित मिलान विवरण
ग. लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
घ. जीएआर-6/जीएआर-7 और शपथ पत्र सहित भुगतान प्रमाण
रोजगार, विकास, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार सुधार सितंबर 2021 में शुरू किए गए थे। सुधार से पहले और बाद के परिदृश्य का अवलोकन नीचे साझा किया गया है:
इससे पहले 01.10.21 | के प्रभाव से 01.10.21 | |
मूल्यांकन का आधार | लाइसेंस समझौते के अनुसार एजीआर का निर्धारण | लाइसेंस समझौते के अनुसार एपीजीआर और एजीआर का निर्धारण दूरसंचार गतिविधियों के अलावा अन्य परिचालनों से प्राप्त राजस्व, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस के तहत गतिविधियों, यूएसओ निधि से प्राप्ति और लाइसेंस करार के अनुबंध VIII में सूचीबद्ध अन्य आय की मदों को एजीआर गणना से बाहर रखा गया है (गैर-दूरसंचार राजस्व को छोड़कर)। |
ब्याज | देरी से भुगतान पर ब्याज | देरी से भुगतान पर ब्याज |
ब्याज दर | एमसीएलआर + 4% | एमसीएलआर + 4% |
चक्रवर्धित | मासिक | वार्षिक |
जुर्माना | लागू | लागू नहीं |
जुर्माने पर ब्याज | लागू | लागू नहीं |
1. आईएसपी सरस के माध्यम से शिकायतें उठा सकते हैं जिनका जवाब दिया जाएगा और 30 दिनों के भीतर संबंधित सीसीए द्वारा उनका निवारण किया जाएगा।
2. किसी भी सीसीए द्वारा किए गए एलएफ मूल्यांकन से असंतोष के मामले में, एक अपील SARS के माध्यम से बनाया जा सकता है। अपील सीजीसीए को संबोधित की जानी है लेकिन संबंधित मूल्यांकन सीसीए में प्रस्तुत किया गया।
3. लाइसेंसधारकों के साथ बातचीत करने के लिए सीसीए द्वारा आयोजित दूरसंचार आउटरीच कार्यक्रमों/दूरसंचार बैठकों का उपयोग आईएसपी द्वारा सीसीए को त्वरित समाधान के लिए उनके प्रश्नों/मुद्दों/शिकायतों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जा सकता है।
4. टीओपी /टीएम के माध्यम से, सीसीए डीओटी मुख्यालय द्वारा संशोधन/आदेशों के माध्यम से समय-समय पर सरस और लाइसेंस की वित्तीय शर्तों में बदलाव के बारे में अपडेट भी प्रदान करेंगे।
5. दूरसंचार सुविधा केंद्र (टीएफसी) सीसीए परिसर के भीतर एक प्रकार की प्रयोगशाला (डिजिटल उपकरण यानी कंप्यूटर आदि) है, जिसे आईएसपी दस्तावेजों को जमा करने, लाइसेंस शुल्क के भुगतान आदि के लिए जा सकते हैं। सीसीए कार्यालय के कर्मचारियों की मदद से
6. अपने लाइसेंसधारक को जानो (केवाईएल) फॉर्म (बैंकों में केवाईसी फॉर्म के समान) हर साल अप्रैल के महीने में संबंधित मूल्यांकन सीसीए कार्यालय में भरा जाना चाहिए
हेल्पडेस्क ईमेल आईडी | उपयोगकर्ताओं |
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support.saras-dot@gov.in | सभी लाइसेंसधारियों के लिए समर्पित सहायता डेस्क |
सरस हेल्पलाइन नंबर 011-23372044 (यह हेल्पडेस्क कार्य दिवसों में काम के घंटों के दौरान चालू है। |
सभी संबंधित डीओटी/सीसीए कार्यालयों के संपर्क विवरण नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पाया जा सकता है: