उद्देश्

प्रधान सीसीए कार्यालय द्वारा किए गए कार्य/कार्य :- :-

 लाइसेंस शुल्क संग्रह -  –  सभी सेलुलर, बेसिक और यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंसधारकों से राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क (एलएफ) का संग्रह, साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच, अर्थात् समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) विवरण और हलफनामे। संचार लेखा नियंत्रक लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के रखरखाव और समय पर नवीकरण न होने की स्थिति में इसे भुनाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह कार्यालय लाइसेंसधारकों द्वारा उनके क्षेत्र में एलएफ भुगतान की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए लाइसेंस समझौतों द्वारा अनुमत (एजीआर) से कटौती की पुष्टि करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (इंटरनेट टेलीफोनी के साथ) के संबंध में लाइसेंस शुल्क देय राशियों का वाषक मूल्यांकन भी इस कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय को अक्तूबर, 2011 से टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर उपभोक्ताओं के सत्यापन न करने पर लगाए गए जुर्माने को वसूलना अधिदेशित है।

 स्पैक्ट्रम राजस्व संग्रहण –  सेल्यूलर प्रचालकों (जीएसएम/सीडीएमए) के संबंध में उनके सेवा क्षेत्रों में राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पैक्ट्रम प्रभारों का संग्रहण।

 पेंशन –  दूरसंचार विभाग की सेवा प्रदान करने वाली शाखा के निगमीकरण और सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 37 ए की घोषणा के परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार सरकार ने पीएसयू में अवशोषित पूर्ववर्ती सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ली है, पीआरसीसीए पेंशन व्यय के बजट और प्राधिकरण और एमटीएनएल से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों सहित दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। बीएसएनएल। यह कार्यालय दरों और विनियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और पेंशन के सुचारू संवितरण के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ संपर्क करता है। पेंशन के निपटान के बाद, समय-समय पर जारी किए गए डीओपी एंड पीडब्ल्यू और डीओटी आदेश को लागू करते समय, पात्र मामलों में पेंशन को तदनुसार संशोधित किया जाता है और इस इकाई द्वारा पेंशन मंजूरी प्राधिकारियों के समन्वय से संशोधित पीपीओ जारी किए जाते हैं। यह इकाई पेंशन भुगतान की पोस्ट ऑडिट/पोस्ट चेक या तो पेंशन गारंटी सॉफ्टवेयर, दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा अनुमोदित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और/या मैन्युअल रूप से भी करती है।

 संपन्न, दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के साथ-साथ बीएसएनएल पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए 29.12.2018 को दूरसंचार विभाग के लिए एक व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर, संपन्न लागू किया गया है। पेंशन के लेखा और प्रबंधन प्रणाली का संक्षिप्त रूप संपन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद महीने के अंतिम दिन पेंशन के समय पर वितरण में भी मदद करेगा। संपन्न की शुरुआत के साथ इस कार्यालय ने पेंशन संवितरण प्राधिकरण की भूमिका भी निभाई है।

पेंशन योगदान  –  सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 37 ए के तहत सरकार बीएसएनएल में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के लिए बीएसएनएल से पेंशन योगदान के संग्रह की व्यवस्था करेगी। यह न केवल उन अधिकारियों पर लागू होगा जो निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे हैं, बल्कि उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो निगम में अवशोषित होने का विकल्प चुनते हैं। यह कार्यालय निगम से इस खाते पर प्राप्त राशियों के संग्रह और कर्मचारी-वार जांच और निगरानी करता है।

जीपीएफ, ऋण और अग्रिम –  जीपीएफ का रखरखाव,  एमटीएनएल/बीएसएनएल में काम करने वालों सहित दूरसंचार कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम बहीखाता और ब्रॉडशीट जारी करना, जीपीएफ स्लिप जारी करना, जीपीएफ बैलेंस का अंतर-सर्कल निपटान और हस्तांतरण के मामलों में ऋण और अग्रिम, और सेवानिवृत्ति के मामलों में अंतिम भुगतान।

प्राप्तियों और व्यय का लेखा –  बजट की निगरानी और दूरसंचार विभाग मुख्यालय (लेखा) के माध्यम से सीजीए को आगे जमा करने के लिए मासिक खातों को प्रस्तुत करना। 2017 के वर्ष के दौरान, यह कार्यालय पीएफएमएस में काम करना शुरू कर देता है जो विभिन्न मौजूदा स्टैंडअलोन सिस्टम को एकीकृत करके सभी सरकारी लेनदेन के भुगतान, लेखांकन और मिलान के लिए एक एकल मंच है। यह एक वेब आधारित ऑनलाइन लेनदेन प्रणाली है। पीएफएमएस में भुगतान प्रक्रिया लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान और लेखा कार्यालय में जाती है।

कानूनी मामले – वर्तमान में यह कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष दायर 52 अदालती मामलों से निपटता है; कैट, कलकत्ता बेंच, कोलकाता; एजीआर पर मांग नोटिस, पेंशन/सेवानिवृत्त लाभ, पदोन्नति लाभ, सतर्कता मामले, सेवा मामले आदि जैसे विभिन्न मामलों में अलीपुर न्यायाधीश न्यायालय। इस वर्ष के दौरान एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभारों के मामले में आरसीएल, आरटीएल और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर भारी सरकारी राजस्व से संबंधित तीन महत्वपूर्ण अदालती मामलों को उच्च न्यायालय, कलकत्ता से टीडीसैट को स्थानांतरित कर दिया गया है। एजीआर पर डिमांड नोटिस के मामले में आईकेएफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा दायर 32.82 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ वाला मामला अब माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष लंबित है। इस वर्ष के दौरान 13 अदालती मामलों का निपटान/खारिज किया गया है।

टर्म सेल/आरटीईसी की आंतरिक लेखा परीक्षा  –  दूरसंचार विभाग मुख्यालय ने इस कार्यालय को टर्म सेल/आरटीईसी, कोलकाता की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा है, जो दूरसंचार विभाग मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर गठित लेखा परीक्षा दल द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसकी रिपोर्ट दूरसंचार विभाग मुख्यालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

क्षेत्रीय निगरानी प्रकोष्ठ (आरएमसी) पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी सीसीएएस की गतिविधियों की निगरानी के लिए 01.04.2015 से क्षेत्रीय निगरानी प्रकोष्ठ (आरएमसी) - आरएमसी शुरू किया गया है। इस कार्यालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी सीसीएएस का आंतरिक निरीक्षण किया जा रहा है और आपत्ति की बकाया मदों के निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की भी निगरानी की जा रही है। ईआर क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएएस की सेवा पुस्तिका और प्रतिनियुक्ति और अध्ययन अवकाश पर अधिकारियों को भी आज तक रखा जा रहा है।