पेंशन

  • पेंशन –  दूरसंचार विभाग की सेवा प्रदान करने वाली शाखा के निगमीकरण और सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 37 ए की घोषणा के परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार सरकार ने पीएसयू में अवशोषित पूर्ववर्ती सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ली है। एमटीएनएल/बीएसएनएल से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों सहित दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन व्यय के बजट और प्राधिकरण और पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यालय दरों और विनियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और पेंशन के सुचारू संवितरण के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ संपर्क करता है। पेंशन के निपटान के बाद, समय-समय पर जारी किए गए डीओपी एंड पीडब्ल्यू और डीओटी आदेश को लागू करते समय, पात्र मामलों में पेंशन को तदनुसार संशोधित किया जाता है और इस इकाई द्वारा पेंशन मंजूरी प्राधिकारियों के समन्वय से संशोधित पीपीओ जारी किए जाते हैं। यह इकाई पेंशन भुगतान की पोस्ट ऑडिट/पोस्ट चेक या तो पेंशन गारंटी सॉफ्टवेयर, दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा अनुमोदित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और/या मैन्युअल रूप से भी करती है।

 

  • संपन्न दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के साथ-साथ बीएसएनएल पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए 29.12.2018 को दूरसंचार विभाग के लिए एक व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर, संपन्न लागू किया गया है। पेंशन के लेखा और प्रबंधन प्रणाली का संक्षिप्त रूप संपन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद महीने के अंतिम दिन पेंशन के समय पर वितरण में भी मदद करेगा। सम्पान की शुरुआत के साथ इस कार्यालय ने पेंशन संवितरण प्राधिकरण की भूमिका भी निभाई है।
     
  • पेंशन योगदान  –  सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 37 ए के तहत सरकार बीएसएनएल में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के लिए बीएसएनएल से पेंशन योगदान के संग्रह की व्यवस्था करेगी। यह न केवल उन अधिकारियों पर लागू होगा जो निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे हैं, बल्कि उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो निगम में अवशोषित होने का विकल्प चुनते हैं। यह कार्यालय निगम से इस खाते पर प्राप्त राशियों के संग्रह और कर्मचारी-वार जांच और निगरानी करता है।