राजस्व

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत, केंद्र सरकार को टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव एवं संचालन का अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त है। तथापि, केंद्र सरकार भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव अथवा संचालन हेतु ऐसी शर्तों एवं ऐसे भुगतान के आधार पर लाइसेंस प्रदान कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे। संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT), दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है।

लाइसेंसधारियों द्वारा प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से प्रत्येक अधिकृत सेवा के लिए सेवा क्षेत्रवार समायोजित सकल राजस्व (AGR) के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाना है। वर्तमान में, लाइसेंस शुल्क AGR का 8% है, जिसमें 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (USO) लेवी शामिल है।

दूरसंचार स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। स्पेक्ट्रम नीलामियों के परिणामस्वरूप सरकार को अब तक का सर्वाधिक अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ है। स्पेक्ट्रम साझाकरण, व्यापार एवं सामंजस्य (Harmonization) की अनुमति देकर स्पेक्ट्रम के उपयोग में दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।

सीसीए कार्यालय की भूमिका

सेलुलर एवं बेसिक सेवाओं के संबंध में राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के संग्रहण से संबंधित कार्य जनवरी 2004 से सीसीए कार्यालयों को सौंपा गया था। यह कार्यालय कोलकाता सर्किल के अंतर्गत विभिन्न लाइसेंस रखने वाले सेवा प्रदाताओं से राजस्व संग्रहण तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

  1. सभी सेवा प्रदाताओं, जैसे UASL/CMTS/ISP एवं ISP-IT से लाइसेंस शुल्क का संग्रहण।

  2. GSM एवं CDMA प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले सेवा प्रदाताओं से स्पेक्ट्रम शुल्क का संग्रहण।

  3. सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गई कटौतियों का सत्यापन।

  4. वित्तीय वर्ष 2012-2013 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का निर्धारण।

  5. ISP/ISP-IT सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण।

  6. वित्तीय एवं निष्पादन बैंक गारंटियों का अभिरक्षक होना तथा विकेंद्रीकृत लाइसेंसों की वित्तीय बैंक गारंटियों की समीक्षा करना।

  7. दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) को समय-समय पर संग्रहित राजस्व की रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा सॉफ्टवेयर में GR, AGR एवं राजस्व संग्रहण संबंधी आँकड़ों को अद्यतन करना।

प्रधान सीसीए, कोलकाता द्वारा संग्रहित लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क

प्रधान मुख्य संचार लेखा नियंत्रक (Pr. CCA), कोलकाता का कार्यालय निम्नलिखित ऑपरेटरों से AGR की समान दर अर्थात 8% की दर से लाइसेंस शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है:—

लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान की समय-सारणी

तिमाही की समाप्ति अवधि भुगतान की नियत तिथि
30 जून (प्रथम तिमाही) — राजस्व के स्व-आकलन के आधार पर 15 जुलाई
30 सितंबर (द्वितीय तिमाही) — राजस्व के स्व-आकलन के आधार पर 15 अक्टूबर
31 दिसंबर (तृतीय तिमाही) — राजस्व के स्व-आकलन के आधार पर 15 जनवरी
31 मार्च (चतुर्थ तिमाही) — अनुमान के आधार पर अनंतिम भुगतान 25 मार्च
31 मार्च — वास्तविक आधार पर भुगतान/चतुर्थ तिमाही के लिए समायोजन 15 अप्रैल

लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जमा करते समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

  1. लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र।

  2. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित AGR विवरण।

  3. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में बोर्ड का संकल्प।

  4. सामान्य मुख्तारनामा (General Power of Attorney) की प्रति।

  5. लाइसेंस शुल्क के भुगतान हेतु चालान की तीन प्रतियाँ।

  6. दावा की गई कटौतियों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज।

भुगतान का माध्यम

दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.05.2017, 03.10.2017 एवं 30.11.2017 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान केवल NTRP पोर्टल (bharatkosh.gov.in) के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कोलकाता सर्किल में सक्रिय केंद्रीकृत लाइसेंसों की सूची

क्र. सं. लाइसेंसधारी का नाम लाइसेंस का प्रकार
1 रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड UL (एक्सेस सेवा)
2 रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड UL-PMRTS
3 भारती एयरटेल लिमिटेड UL (एक्सेस सेवा)
4 वोडाफोन आइडिया लिमिटेड UL (एक्सेस सेवा)
5 बीएसएनएल UL (एक्सेस सेवा)
6 बीएसएनएल UL-PMRTS
7 टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड UL (एक्सेस सेवा)
8 रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड UASL-DT
9 रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड UASL-DT
10 डिशनेट वायरलेस लिमिटेड UASL
11 टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड UL-(VNO)-एक्सेस सेवा
12 रिंगसेंट्रल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड¹ UL (एक्सेस सेवा)
13 वेबएक्स कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड UL (एक्सेस सेवा)
14 जेडवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड UL (एक्सेस सेवा)