आरटीआई मामलों के संबंध में सीपीआईओ और डीएए का विवरण

सीपीआईओ का नाम:          :    श्री अशोक कुमार डे, एसीसीए

संपर्क नंबर                   :     033-22137402

ईमेल आईडी:                          :     pcca[at]ccakolkata[dot]gov[dot]in

प्रथम डीएए का नाम:    :    श्री विवेक ड्रोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका

संपर्क नंबर.                   :     033-22138501

ईमेल आईडी                         :     pcca[at]ccakolkata[dot]gov[dot]in

दूसरे डीएए का नाम   :    श्री दलजाकम वाल्टे, सीसीए

संपर्क नंबर.                    :     033-22313537

ईमेल आईडी                          :     cca[at]ccakolkata[dot]gov[dot]in

फ़ैक्स नं.                           :     033-22313537

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत प्रकटीकरण

i)          इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;

प्रधान नियंत्रक संचार, सीटीडी का कार्यालय वर्तमान में 8 हरे स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 में टेलीफोन हाउस में स्थित है। इस कार्यालय को पहले 01/10/2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में डीओटी के संचालन और सेवा विंग के निगमीकरण के बाद बनाया गया था।

श्री कमलाकांत पांडा वर्तमान प्रधान सीसीए, कोलकाता हैं और पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय निगरानी प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सीसीए कार्यालयों की अल्पकालिक अवकाश रिक्ति के खिलाफ ऑडिटिंग (रिमोट), व्यवस्था से संबंधित है।

जनशक्ति के मुद्दों को मुख्य रूप से स्थायी अवशोषण आधार पर वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखाकारों और एलडीसी के शामिल होने से संबोधित किया गया है। इस कार्यालय को सौंपा गया कार्य समय-समय पर जारी किए गए दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

संपन्न की शुरूआत से पहले, यह कार्यालय PPO जारी करता था और अनुमोदित राष्ट्रीयकृत बैंक आदि को अग्रेषित करता था। दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन के संवितरण को अधिकृत करना। लेकिन इस सर्किल में संपन्न शुरू होने के बाद, यह कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंक आदि को शामिल किए बिना संपनन के माध्यम से दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में 15.05.2019 को पीपीओ जारी करता है। जैसा कि पहले के अवसर पर किया गया था। दिनांक 15.05.2019 से मासिक पेंशन सहित टर्मिनल लाभों का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित सेवानिवृत्त लोगों को उनसे प्राप्त ईसीएस जनादेश के आधार पर सीधे किया जा रहा है।  

सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क और एसयूसी तिमाही आधार पर एकत्र किए जाते हैं। एसयूसी खंड तिमाही आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का आकलन करता है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर मांगें रखता है। विकेंद्रीकृत लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन और सेवा प्रदाताओं द्वारा कटौती दावे का सत्यापन भी एलएफ अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। यह धारा बैंक गारंटी के रखरखाव से संबंधित है।

कलकत्ता टेलीफोन जिले के दूरसंचार सेवारत कर्मचारियों और बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए जीपीएफ ब्रॉडशीट का रखरखाव जीपीएफ अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। यह धारा सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ के अंतिम भुगतान को भी अधिकृत करती है। 

उपरोक्त सेवाओं के अलावा, नकद, लेखा, व्यवस्थापक, कानूनी आदि जैसे अन्य अनुभाग हैं। जो सामान्य मामलों को संचालित करते हैं।

ii)         अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

            इस खंड में निपटाए जा रहे विषयों पर प्रस्तावों की जांच करने के लिए, एलडीसी/जेए/एसए एएओ को फाइलें/मामले प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तावों पर सुझाव देता है और विचाराधीन मामलों को प्रस्तुत करने के चैनल और निपटान के स्तर के अनुसार एओ और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है।

iii)        पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं

मामलों के प्रकार

सबमिशन का चैनल

निपटान का स्तर

1.

किससे संबंधित मामले हैं?

i) प्रशासन/ईएसटी/प्रोक्योरमेंट

ii) संसद के प्रश्न/वीआईपी संदर्भ और पीएमओ संदर्भ

 

जेए/एसए/एएओ/एओ/सीनियर एओ/डिप्टी सीसीए

 

सीसीए/प्रिंसिपल सीसीए

2.

एलएफ और एसयूसी से संबंधित मामले

जेए/एसए/एएओ/एओ/सीनियर एओ/डिप्टी सीसीए

 

सीसीए/प्रिंसिपल सीसीए

3.

किससे संबंधित मामले हैं?

i) पेंशन

ii) पेंशन संशोधन

iii) पीडीए

iii) पीवीए

iv) जीपीएफ

जेए/एसए/एएओ/एओ/सीनियर एओ/डिप्टी सीसीए

 

सीसीए/प्रिंसिपल सीसीए

4.

कानूनी मामले से संबंधित मामले

जेए/एसए/एएओ/एओ/सीनियर एओ/डिप्टी सीसीए

 

सीसीए/प्रिंसिपल सीसीए

5.

पदोन्नति, नियुक्ति, सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ, सलाहकारों की नियुक्ति, जीईएम के माध्यम से निविदा, आरटीआई का निपटान

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना

जेए/एसए/एएओ/एओ/सीनियर एओ/डिप्टी सीसीए

 

सीसीए/प्रिंसिपल सीसीए

iv)        इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड;

प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय विभिन्न विषयों पर विभाग द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है।

v)         नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख, जो उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं;

निर्देश अनुभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

vi)        उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके पास हैं या इसके नियंत्रण में हैं;

समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश/अनुदेश अनुभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

vii)       किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है;

जनता के सदस्य इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन में शामिल नहीं हैं।

viii)      बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;

लागू नहीं है.

ix)        इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका;

अधिकारियों के नाम

औहदा

टेलीफोन (O)

मोबाइल नंबर।.

 

प्रिंसिपल सीसीए

22138821 (O)

 

श्री दलजाकम वाल्टे

सीसीए

22314151 (O)

7099691509

Shri  श्री विवेक ड्रोलिया जॉइंट सीसीए 22138501 (O) 8420813151

 

डिप्टी सीसीए

22137402 (O)

 

श्री अशोक कुमार डे

एसीसीए

 

9674993711

श्री भास्कर बोस

सीनियर एओ

 

9088041023

 

एओ

 

9127001332

 

एएओ

22314344 (O)

 

श्रीमती तमालिका पोद्दार

एएओ

22314344 (O)

8902001389

 

एएओ

22138504 (O)

 

श्री धृतिमान बैद्य

एएओ

22620058 (O)

8902001359

 

एएओ

22138505 (O)

 

 

एएओ

 

8902001352

 

एएओ

22138505

 

 

एएओ

 

8902001361

 

एएओ

22137401/22314344

 

 

एएओ

22624428

8902001364

श्री उत्तम घोराई

एएओ

 

9735204118

x)         इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है;

अधिकारी/कर्मचारी निम्नलिखित वेतनमान में हैं:

प्रिंसिपल सीसीए

रु. 182200 से 224100

सीसीए

रु. 144200 से 218200

संयुक्त सीसीए

78800 से 209200 रुपये

जॉइंट सीसीए

रु. 67700 से 208700

एसीसीए/सीनियर एओ

रु. 56100 से 177500

एओ

रु. 53100 से 167800

एएओ

रु. 47600 से 151100

एसए

रु. 35400 से 112400

जेए

29200 से 92300 रुपये

एलडीसी 

19900 से 63200 रुपये

एमटीएस

रु. 18000 से 56900

xi)        अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों का विवरण दर्शाया गया है;

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन

क्र.सं

निधि

(रु हजारों में)

1

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (एमएच -2071)

6455046

2

बीएसएनएल वीआरएस योजना 2019 (एमएच -3275)

641429

3

कार्य व्यय (मेजर हेड – 3451)

89798

xii)      राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभाथयों का ब्यौरा शामिल है;

लागू नहीं है.

xiii)      इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

लागू नहीं है.

xiv)      इसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद सूचना के संबंध में विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है;

लागू नहीं है.

xv)       सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है;

लागू नहीं है

xvi)      लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

सीपीआईओ

श्री अशोक कुमार डे, एसीसीए

1st प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री विवेक ड्रोलिया, संयुक्त सीसीए

2nd 2 अपीलीय प्राधिकारी

श्री दलजाकम वाल्टे, सीसीए

xvii)     ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें;

उपलब्ध नहीं है

समाप्ति।