पेंशन

1. सेवानिवृत्ति भुगतान

  • पेंशन
  • पेंशन का कम्यूटेशन
  • मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
  • छुट्टी के बदले नक़द भुगतान
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा

योजना

 

पेंशन

पेंशन की प्राप्ति के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि 10 वर्ष है। पेंशन नियम के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाला एक केंद्र सरकार का कर्मचारी कम से कम 10 साल की योग्यता सेवा पूरी करने पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर निर्धारित आयु 60 वर्ष है। सेवानिवृत्ति महीने के अंतिम दिन की दोपहर से प्रभावी होती है जिसमें सुपरनेशन की आयु प्राप्त होती है।

 

पारिवारिक पेंशन के मामले में विधवा एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या एक वर्ष के पूरा होने से पहले भी अपने पति की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, यदि सरकारी सेवक की उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी और सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त था।

 

इस तिथि से 1.1.2006, पेंशन की गणना परिलब्धियों के संदर्भ में की जाती है ( यानी मूल वेतन ) औसत परिलब्धियां ( अर्थात। सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान तैयार किए गए मूल वेतन का औसत ) जो भी अधिक फायदेमंद हो। पेंशन की राशि 50% है जो भी लाभकारी है या औसत उत्सर्जन जो भी फायदेमंद है।

 

वर्तमान में न्यूनतम पेंशन रु। 9000 / - प्रति माह. पेंशन पर अधिकतम सीमा भारत सरकार में उच्चतम वेतन का 50% है ( वर्तमान में Rs.1,25,000 / - ) प्रति माह. मृत्यु की तारीख तक पेंशन देय है और इसमें शामिल है।

 

पेंशन का रूपान्तरण

केंद्र सरकार के एक सेवक के पास पेंशन के एक हिस्से को कम करने का विकल्प होता है, जो कि एकमुश्त भुगतान में 40% से अधिक नहीं होता है। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर विकल्प का उपयोग करने पर किसी भी चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एक वर्ष की समाप्ति के बाद विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो उसे निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।

 

देय राशि की गणना कम्यूटेशन टेबल के संदर्भ में की जाती है। मासिक पेंशन कम किए गए हिस्से से कम हो जाएगी और कम्यूटेड हिस्से को पेंशन के कमिटेड मूल्य की प्राप्ति की तारीख से 15 साल की समाप्ति पर बहाल किया जाएगा। प्रिय राहत, हालांकि, मूल पेंशन ( के आधार पर गणना की जाती रहेगी, यानी कम किए गए हिस्से की कमी ).

 

पेंशन (सीवीपी) के संराशीकृत मूल्य के लिए सूत्र सीवीपी = 40% (एक्स) कम्यूटेशन कारक * (एक्स) 12 है

*संराशीकरण कारक केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन नियमों, 1981 का संराशीकरण) से जुड़ी नई तालिका के अनुसार अगले जन्मदिन की आयु के संदर्भ में होगा, जिस पर संराशीकरण पूर्ण हो जाता है।

 

पेंशन की श्रेणियां:-

1.   अधिवर्षिता पेंशन

2.   स्वैच्छिक पेंशन

3.   परिवार पेंशन

4.   मुआवजा भत्ता

5.    सेवानिवृत्त पेंशन

6.    मुआवजा पेंशन

7.    अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन

8.   अमान्य पेंशन

9.   असाधारण पेंशन

 

मृत्यु / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी

 

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी

यह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को देय है। न्यूनतम 5 वर्ष, अर्हक सेवा और सेवा ग्रेच्युटी/पेंशन ग्रेच्युटी प्राप्त करने की पात्रता की गणना अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर आहरित एक महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 1/4 की दर से की जाती है। ग्रेच्युटी की राशि के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। 33 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा के लिए देय सेवानिवृत्ति उपदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता का (16 ½) गुना है, जो एक मीटर के अधीन है।

मृत्यु ग्रेच्युटी

यह एकमुश्त एकमुश्त लाभ है जो नौकरी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी के नामिती या परिवार के सदस्य को देय है। मृत कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सेवा अवधि के संबंध में कोई शर्त नहीं है। मृत्यु उपदान की पात्रता को निम्नानुसार विनियमित किया जाता है:

योग्यता सेवा

दर

एक वर्ष से कम

मूल वेतन का 2 गुना

एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम

मूल वेतन का 6 गुना

5 वर्ष या अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम

मूल वेतन का 12 गुना

11 वर्ष या अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम।

मूल वेतन का 20 गुना

20 वर्ष या उससे अधिक

अर्हक सेवा के प्रत्येक प्रतिस्पर्धी 6 मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, परिलब्धियों के अधिकतम 33 गुना के अधीन।

 

स्वीकार्य मृत्यु उपदान की अधिकतम राशि रु. 20 लाख इस तिथि से 01.01.2016

 

सेवा उपदान

 

एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सेवा ग्रेच्युटी (पेंशन नहीं) प्राप्त करने का हकदार होगा यदि कुल अर्हकारी सेवाएं 10 वर्ष से कम हों। स्वीकार्य राशि अर्हक सेवा की अर्धमासिक अवधि है। यह एकमुश्त एकमुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से अलग है।

 

नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी करना

 

सरकारी आवास, अग्रिम के लिए लाइसेंस शुल्क के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा बकाया बकाया, वेतन और भत्ते के भुगतान के लिए कार्यालय के प्रमुख द्वारा मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले लेखा अधिकारी को सूचित किया जाता है ताकि ये हों सेवानिवृत्ति से बरामद। इस प्रयोजन के लिए सरकारी आवास के कब्जे वाले लोगों के लिए शुल्क को अनुमेय अवधि के अंत तक ध्यान में रखा जाता है, जिसके लिए नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद आवास को बरकरार रखा जा सकता है सामान्य किराए पर. उस अवधि से परे लाइसेंस शुल्क की वसूली एस्टेट निदेशालय की जिम्मेदारी है। यदि, किसी भी कारण से अंतिम बकाया राशि का समय पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो इस संबंध में निदेशालय के एक अनुमान के आधार पर ग्रेच्युटी का 10% ग्रेच्युटी से रोक दिया जाता है।

छुट्टी के बदले नक़द भुगतान

 

छुट्टी का एन्कोडिंग केंद्रीय सिविल सेवा ( लीव ) नियमों के तहत दिया गया लाभ है और पेंशनभोगी लाभ नहीं है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के क्रेडिट पर खड़े होने वाले अवकाश / आधे वेतन अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 300 दिनों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वीकार्य है

 

केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना ( CGEGIS )

 

सेवा में रहते हुए भुगतान किए गए मासिक योगदान का एक हिस्सा बचत निधि में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज मिलता है। सेवा में प्रवेश करते समय एक सरकारी सेवक को उपरोक्त योजना के फॉर्म नंबर 4 में कार्यालय प्रमुख को आवेदन करना होता है, जो ब्याज के साथ बचत निधि खंड में ग्राहक के संचय के भुगतान के लिए एक अनुमोदन जारी करेगा और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद इसके संवितरण की व्यवस्था करेगा। इस योजना के तहत भुगतान व्यय विभाग ( द्वारा जारी किए गए लाभ तालिका ) के अनुसार किया जाता है, जो सेवा की समाप्ति की तारीख तक ब्याज को ध्यान में रखता है। इस योजना के तहत बीमा कवर लाभ ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए उपलब्ध है।

2. पेंशन लाभ का प्रसंस्करण:-

            जाँच के लिए मामलों को सुपरनेशन की तारीख से 4 महीने पहले बुलाया जाता है और प्राप्त मामलों को वीसी के साथ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पुन: प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह के भीतर यूनिट में वापस कर दिया जाता है, सेवानिवृत्ति के आदेश की प्रतिलिपि और चूक की आपूर्ति

            इस कार्यालय में सभी मामलों की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों के खातों में सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्त लोगों के विवरण वाले लंबित मामलों की सूची जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन इस कार्यालय में प्राप्त इकाइयों और मामलों द्वारा प्रस्तुत पेंशन मामले नहीं हैं, चूक की आपूर्ति के लिए यूनिट में वापस आ गए लेकिन इकाइयों द्वारा फिर से जमा नहीं किए गए सीजीएमटी बीएसएनएल को भेज दिए गए

डीओ पत्र के माध्यम से हर महीने देहरादून.

 

3. अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जानें :-

            सभी सीडीए और आईडीए सेवानिवृत्त लोगों के सेवानिवृत्ति लाभ उत्तराखंड टेलीकॉम सर्किलों से सेवानिवृत्त हुए ( केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के अनुसार स्वीकार्य, सामान्य भविष्य निधि नियम, CGEGIS ) सेवानिवृत्त लोगों के बैंक खातों में वितरित किए जाते हैं/सेवानिवृत्ति / मृत्यु के बाद इस कार्यालय में मामले की प्राप्ति की तारीख से सप्ताह के भीतर समाप्त हो चुके कर्मचारियों के पति। हमारे हेल्पलाइन नं। का उपयोग करके इस कार्यालय से मामले की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 18001804187. बहुत जल्द समाप्त हो चुके कर्मचारियों के सेवानिवृत्त / पति को एसएमएस के माध्यम से उनके मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी।

4. पेंशनभोगियों की सूची:- 

  

पेंशनभोगी की श्रेणी,

सीडीए पेंशनभोगी

आईडीए पेंशनभोगी

कुल पेंशनभोगी

डाक होमसे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं

बैंक से पेंशन आहरित कर रहे हैं

सांपान के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं

पेंशनभोगियों की कुल संख्या

बीएसएनएल

0

2662

2662

212

1543

907

2662

एमटीएनएल

6

0

6

1

5

0

6

डीओटी

760

0

760

590

166

4

760

कुल

766

2662

3428

803

1714

911

3428

5. अनंतिम पेंशनभोगियों की सूची:-

            1. श्री. विनोद कुमार, पूर्व एजीएम

         

           

6. अगले छह माह के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची:-

           1. 1. श्री.सतीश चंद्र शर्मा

             2. अशरफी लाल

 

 

1. माह के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की सूची
 
  (माह) (वर्ष) के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की सूची  
क्र.सं पेंशनभोगी भुगतान आदेश संख्या नाम पद यूनिट सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख स्वीकृति तिथि मामले का प्रकार
2. माह में स्थानांतरण/स्थानांतरण मामलों का विवरण
 
  पीपीओ के मामलों में ट्रांफर (माह) (वर्ष) के दौरान निपटाया गया
क्र.सं. पेंशनर का नाम/पदनाम/पीपीओ नंबर कहाँ से प्राप्त किया गया समर्थित प्रेषण की तिथि
3. पेंशन संशोधन मामलों का विवरण
 
  पेंशन संशोधन के दौरान निपटाए गए मामले (डीडी-एमएम-वाईवाईवाई पर स्थिति)  
क्र.सं नाम पीपीओ नंबर सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख पद एसएसए प्रेषण की तिथि