पेंशन

सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना:

पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ: दूरसंचार विभाग की सेवा प्रदान करने वाली शाखा के निगमीकरण और सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 37ए की घोषणा के परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार सरकार ने अवशोषित पूर्ववर्ती सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ली है। पीएसयू में, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय पेंशन व्यय के बजट और एमटीएनएल और बीएसएनएल से सेवानिवृत्त होने वालों सहित दूरसंचार पेंशनरों के लिए प्राधिकरण और पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह नियमों और विनियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और पेंशन के सुचारू संवितरण के लिए बैंकों के साथ संपर्क करता है।

नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय पेंशन भुगतान का पोस्ट ऑडिट/पोस्ट चेक भी करता है। पेंशन मामले और अन्य सेवानिवृत्ति मामले बीएसएनएल में फील्ड इकाइयों के एसएसए द्वारा संसाधित किए जाते हैं और सीधे नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों को भेजे जाते हैं। नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय डीसीआरजी, कम्यूटेशन भुगतान, परिवार पेंशन प्राधिकरण, संचय सीजीईजीआईएस - 1980, सीजीईजीआईएस - 1977 के भुगतान के लिए प्राधिकरण, बीएसएनएल में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर और उन लोगों के लिए पीपीओ जारी करता है जो बीएसएनएल में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं।

अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जानें (बीएसएनएल सेवानिवृत्त)

पेंशन

पेंशन स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो दस वर्ष से कम की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। अस्थायी कर्मचारी जो कम से कम दस वर्ष की सेवा करने के बाद अधिवर्षिता या अमान्यता पर सेवानिवृत्त होते हैं या 20 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं, वे भी पेंशन के पात्र हैं।

पेंशन के लिए परिलब्धियां
सभी पेंशन संबंधी लाभों (ग्रेच्युटी के अलावा) के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां मूल वेतन जमा महंगाई वेतन (जब भी लागू हो) के बराबर होंगी।

पेंशन की राशि
पेंशन की राशि अर्हक सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति या अंतिम आहरित वेतन, जो भी अधिक हो, की तारीख से ठीक पहले के दस महीनों के दौरान आहरित 'परिलब्धियों' के औसत से संबंधित है। 2-9-2008 तिथि से, 33 वर्ष के बजाय बीस वर्ष से कम नहीं की अर्हक सेवा वाले कर्मचारी को पूर्ण पेंशन स्वीकार्य है। पेंशन की राशि औसत परिलब्धियों या अंतिम आहरित वेतन का 50%, जो भी अधिक हो, होगी। कम अर्हक सेवा (लेकिन दस वर्ष से कम नहीं) वाले कर्मचारियों को बीस वर्ष / 33 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए स्वीकार्य राशि के अनुपात में पेंशन मिलेगी, जैसा भी मामला हो।

उदाहरण:
अंतिम वेतन आहरित = रु. 12,975।
अर्हक सेवा = 19 वर्ष।
पेंशन स्वीकार्य:
अंतिम आहरित वेतन का 50%: रु. 12,975 = 6,487.50 रुपये
 

न्यूनतम पेंशन:
न्यूनतम पेंशन उस वेतनमान के न्यूनतम का 50% होगी जिसमें सेवानिवृत्त हुए हैं।
 

सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान:

(ए) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी उन सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, जो अर्हक सेवा के 5 वर्ष पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, जो 'अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों के एक-चौथाई की दर से अधिकतम 16.5 गुणा' की दर से होता है।

(बी) उपदान के लिए परिलब्धियां:
सभी प्रकार के ग्रेच्युटी के उद्देश्य के लिए परिलब्धियां मूल वेतन जमा महंगाई वेतन (जहां भी लागू हो) प्लस आईडीए (जैसा लागू हो) के बराबर होगी।

ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि:
01.01.2016 तिथि से से ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

उदाहरण:
योग्यता सेवा = 32 1/2 वर्ष या 65 छह मासिक अवधि।
परिलब्धियां = रुपये। 18150
ग्रेच्युटी = 18150 x 1/4 x 65 = 294937.50 = रु. 2,94,938 (राउंड ऑफ)

(बी) सरकार के परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। नौकर जो सेवा के दौरान मर जाता है,
नीचे दी गई दरों पर:
अर्हक सेवा की अवधि
मृत्यु उपदान की दर

(i)1 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 2 गुना।

(ii) एक वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 6 गुना।

(iii) 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 12 गुना।

(iv) 20 वर्ष या उससे अधिक = अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह-मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, परिलब्धियों के अधिकतम 33 गुना के अधीन।
 

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन किसी कर्मचारी/पेंशनभोगी के परिवार को सेवा के दौरान/सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु होने पर देय होती है।

सामान्य पारिवारिक पेंशन:
मासिक पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख, जैसा भी मामला हो, पर आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन (जहां भी लागू हो) पर आधारित है और अंतिम आहरित वेतन के 30% की एकसमान दर पर स्वीकार्य है। .

संवर्धित फा

1. माह में निस्तारित पेंशन प्रकरणों का विवरण निम्न प्रारूप में
 
  (माह) (वर्ष) के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की सूची  
SL.NO PPO No Name Designation Unit Date of Retirment / Death Sanction Date Type of case
1 3285 PUSHKAR RAJ ARORA OS PATHANKOT 31.10.2021 07.01.2022 SUPERANNUATION
2 3286 AJAY KUMAR DGM LUDHIANA 31.10.2021 07.01.2022 SUPERANNUATION
3 3287 R K NAAG DIRECTOR TERM CELL 31.08.2020 21.01.2022 SUPERANNUATION
4 3288 NARESH SHARMA SR DDG TERM CELL 31.12.2021 21.01.2022 SUPERANNUATION
5 162022041203319 Manohar Lal JE Jalandhar 30.04.2022 04.07.2022 Superannuation
6 162022041203318 Jit Singh TT Pathankot 30.04.2022 14.06.2022 Superannuation
7 162022041203317 Dan Singh TT Amritsar 30.04.2022 31.05.2022 Superannuation
8 162022041203316 Surinder Kumar SDE Hoshiarpur 30.04.2022 31.05.2022 Superannuation
9 162022051203320 Bimla Devi ATT Ludhiana 31.05.2022 08.07.2022 Sueprannuation
10 162022051203321 Tilak Raj TT Ludhiana 31.05.2022 08.07.2022 Superannuation
11 162022051203322 Surinder Singh TT Ludhiana 31.05.2022 08.07.2022 Superannuation
12 162022051203323 Guran Ditta Mal SDE Pathankot 31.05.2022 20.07.2022 Superannuation
13 162022051203331 Om Piari ATT Pathankot 31.05.2022 09.09.2022 Superannuation
14 162022061203325 Lal Chand OS Ludhiana 30.06.2022 12.08.2022 Superannuation
15 162022061203326 Swami Nath TT Chandigarh 30.06.2022 22.08.2022 Superannuation
16 162022061203329 Surinder Kumar DGM Ferozepur 30.06.2022 09.09.2022 Superannuation
17 162022071203330 Raj Kumar SDE Ludhiana 31.07.2022 09.09.2022 Superannuation
18 162022081103333 Pardeep Kumar GM Amritsar 31.08.2022 28.09.2022 Superannuation
19 162022091203334 Jagdish Singh OS Chandigarh 30.09.2022 14.10.2022 Superannuation
20 162022101203336 Gurmail Singh TT Chandigarh 31.10.2022 18.11.2022 Superannuation