पेंशन
सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना:
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ: दूरसंचार विभाग की सेवा प्रदान करने वाली शाखा के निगमीकरण और सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 37ए की घोषणा के परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार सरकार ने अवशोषित पूर्ववर्ती सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ली है। पीएसयू में, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय पेंशन व्यय के बजट और एमटीएनएल और बीएसएनएल से सेवानिवृत्त होने वालों सहित दूरसंचार पेंशनरों के लिए प्राधिकरण और पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह नियमों और विनियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और पेंशन के सुचारू संवितरण के लिए बैंकों के साथ संपर्क करता है।
नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय पेंशन भुगतान का पोस्ट ऑडिट/पोस्ट चेक भी करता है। पेंशन मामले और अन्य सेवानिवृत्ति मामले बीएसएनएल में फील्ड इकाइयों के एसएसए द्वारा संसाधित किए जाते हैं और सीधे नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों को भेजे जाते हैं। नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय डीसीआरजी, कम्यूटेशन भुगतान, परिवार पेंशन प्राधिकरण, संचय सीजीईजीआईएस - 1980, सीजीईजीआईएस - 1977 के भुगतान के लिए प्राधिकरण, बीएसएनएल में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर और उन लोगों के लिए पीपीओ जारी करता है जो बीएसएनएल में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं।
अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जानें (बीएसएनएल सेवानिवृत्त)
पेंशन
पेंशन स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जो दस वर्ष से कम की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। अस्थायी कर्मचारी जो कम से कम दस वर्ष की सेवा करने के बाद अधिवर्षिता या अमान्यता पर सेवानिवृत्त होते हैं या 20 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं, वे भी पेंशन के पात्र हैं।
पेंशन के लिए परिलब्धियां
सभी पेंशन संबंधी लाभों (ग्रेच्युटी के अलावा) के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां मूल वेतन जमा महंगाई वेतन (जब भी लागू हो) के बराबर होंगी।
पेंशन की राशि
पेंशन की राशि अर्हक सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति या अंतिम आहरित वेतन, जो भी अधिक हो, की तारीख से ठीक पहले के दस महीनों के दौरान आहरित 'परिलब्धियों' के औसत से संबंधित है। 2-9-2008 तिथि से, 33 वर्ष के बजाय बीस वर्ष से कम नहीं की अर्हक सेवा वाले कर्मचारी को पूर्ण पेंशन स्वीकार्य है। पेंशन की राशि औसत परिलब्धियों या अंतिम आहरित वेतन का 50%, जो भी अधिक हो, होगी। कम अर्हक सेवा (लेकिन दस वर्ष से कम नहीं) वाले कर्मचारियों को बीस वर्ष / 33 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए स्वीकार्य राशि के अनुपात में पेंशन मिलेगी, जैसा भी मामला हो।
उदाहरण:
अंतिम वेतन आहरित = रु. 12,975।
अर्हक सेवा = 19 वर्ष।
पेंशन स्वीकार्य:
अंतिम आहरित वेतन का 50%: रु. 12,975 = 6,487.50 रुपये
न्यूनतम पेंशन:
न्यूनतम पेंशन उस वेतनमान के न्यूनतम का 50% होगी जिसमें सेवानिवृत्त हुए हैं।
सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान:
(ए) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी उन सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, जो अर्हक सेवा के 5 वर्ष पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, जो 'अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों के एक-चौथाई की दर से अधिकतम 16.5 गुणा' की दर से होता है।
(बी) उपदान के लिए परिलब्धियां:
सभी प्रकार के ग्रेच्युटी के उद्देश्य के लिए परिलब्धियां मूल वेतन जमा महंगाई वेतन (जहां भी लागू हो) प्लस आईडीए (जैसा लागू हो) के बराबर होगी।
ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि:
01.01.2016 तिथि से से ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
उदाहरण:
योग्यता सेवा = 32 1/2 वर्ष या 65 छह मासिक अवधि।
परिलब्धियां = रुपये। 18150
ग्रेच्युटी = 18150 x 1/4 x 65 = 294937.50 = रु. 2,94,938 (राउंड ऑफ)
(बी) सरकार के परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। नौकर जो सेवा के दौरान मर जाता है,
नीचे दी गई दरों पर:
अर्हक सेवा की अवधि
मृत्यु उपदान की दर
(i)1 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 2 गुना।
(ii) एक वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 6 गुना।
(iii) 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 12 गुना।
(iv) 20 वर्ष या उससे अधिक = अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह-मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, परिलब्धियों के अधिकतम 33 गुना के अधीन।
पारिवारिक पेंशन
पारिवारिक पेंशन किसी कर्मचारी/पेंशनभोगी के परिवार को सेवा के दौरान/सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु होने पर देय होती है।
सामान्य पारिवारिक पेंशन:
मासिक पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख, जैसा भी मामला हो, पर आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन (जहां भी लागू हो) पर आधारित है और अंतिम आहरित वेतन के 30% की एकसमान दर पर स्वीकार्य है। .
संवर्धित फा
(माह) (वर्ष) के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की सूची | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL.NO | PPO No | Name | Designation | Unit | Date of Retirment / Death | Sanction Date | Type of case |
1 | 3285 | PUSHKAR RAJ ARORA | OS | PATHANKOT | 31.10.2021 | 07.01.2022 | SUPERANNUATION |
2 | 3286 | AJAY KUMAR | DGM | LUDHIANA | 31.10.2021 | 07.01.2022 | SUPERANNUATION |
3 | 3287 | R K NAAG | DIRECTOR | TERM CELL | 31.08.2020 | 21.01.2022 | SUPERANNUATION |
4 | 3288 | NARESH SHARMA | SR DDG | TERM CELL | 31.12.2021 | 21.01.2022 | SUPERANNUATION |
5 | 162022041203319 | Manohar Lal | JE | Jalandhar | 30.04.2022 | 04.07.2022 | Superannuation |
6 | 162022041203318 | Jit Singh | TT | Pathankot | 30.04.2022 | 14.06.2022 | Superannuation |
7 | 162022041203317 | Dan Singh | TT | Amritsar | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Superannuation |
8 | 162022041203316 | Surinder Kumar | SDE | Hoshiarpur | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Superannuation |
9 | 162022051203320 | Bimla Devi | ATT | Ludhiana | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Sueprannuation |
10 | 162022051203321 | Tilak Raj | TT | Ludhiana | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Superannuation |
11 | 162022051203322 | Surinder Singh | TT | Ludhiana | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Superannuation |
12 | 162022051203323 | Guran Ditta Mal | SDE | Pathankot | 31.05.2022 | 20.07.2022 | Superannuation |
13 | 162022051203331 | Om Piari | ATT | Pathankot | 31.05.2022 | 09.09.2022 | Superannuation |
14 | 162022061203325 | Lal Chand | OS | Ludhiana | 30.06.2022 | 12.08.2022 | Superannuation |
15 | 162022061203326 | Swami Nath | TT | Chandigarh | 30.06.2022 | 22.08.2022 | Superannuation |
16 | 162022061203329 | Surinder Kumar | DGM | Ferozepur | 30.06.2022 | 09.09.2022 | Superannuation |
17 | 162022071203330 | Raj Kumar | SDE | Ludhiana | 31.07.2022 | 09.09.2022 | Superannuation |
18 | 162022081103333 | Pardeep Kumar | GM | Amritsar | 31.08.2022 | 28.09.2022 | Superannuation |
19 | 162022091203334 | Jagdish Singh | OS | Chandigarh | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Superannuation |
20 | 162022101203336 | Gurmail Singh | TT | Chandigarh | 31.10.2022 | 18.11.2022 | Superannuation |