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यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी 1.4.2002 से लागू हुई। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को वैधानिक दर्जा देने वाला भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 दिसंबर 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी माना गया, इस फंड का विशेष रूप से उपयोग किया जाना है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को पूरा करना और फंड के क्रेडिट की शेष राशि वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होगी। फंड में क्रेडिट संसदीय अनुमोदन के माध्यम से होगा। निधि के प्रशासन के नियम भी 26.3.2004 को अधिसूचित किए गए हैं।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेटर, यूएसएफ करता है। प्रशासक को यूएसओ के कार्यान्वयन और यूएसओएफ से धन के संवितरण के लिए प्रक्रियाएं तैयार करने का अधिकार है। उनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार और आईटी मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

यूनिवर्सल सर्विस लेवी वर्तमान में इंटरनेट, वॉयस मेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं आदि जैसे शुद्ध मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% है।
 

नियंत्रक संचार लेखा और पृष्ठभूमि की भूमिका

यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी के कार्यान्वयन में निर्दिष्ट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन प्रदान करने की शुद्ध लागत को पूरा करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से वित्तीय सहायता शामिल है। इसमें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक पहुंच के साथ-साथ घरेलू टेलीफोन के प्रावधान दोनों शामिल हैं। नियंत्रक संचार लेखा इसके लिए जिम्मेदार है:

  • दावों का सत्यापन और भुगतान जारी करना।
  • दावों की सत्यता स्थापित करने के लिए निरीक्षण और निगरानी।
  • यूएसएफ फंड से संबंधित सभी लेन-देन का उचित लेखा-जोखा नियंत्रक संचार लेखा सेवा प्रदाताओं से
  • दावों की प्राप्ति, दावों के निपटान, धन की मांग, सब्सिडी के वितरण और निगरानी की स्थिति और दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में रिपोर्ट के संबंध में दूरसंचार विभाग मुख्यालय में यूएसएफ प्रशासन को विस्तृत रिटर्न और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

 

नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों में यूएसएफ से संबंधित कार्य 31.12.03 को समाप्त होने वाली तिमाही के दावों से शुरू हुआ।

 

  • ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) का प्रचालन और रखरखाव और
  • प्रारंभ में पत्र संख्या: 30-15/2002- यूएसएफ (वॉल्यूम) दिनांक 5.2.04 द्वारा ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन के संचालन और रखरखाव के लिए सब्सिडी का संवितरण और
  • एमएआरआर वीपीटी का प्रतिस्थापन (वीपीटी को 1.7.03 से प्रतिस्थापित किया जाएगा) को नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें दावों में दी गई सूचनाओं की निगरानी का काम शामिल था। तत्पश्चात् 1.4.02 और 30-11-04 के बीच बदले गए एमएआरआर वीपीटी के प्रतिस्थापन के लिए सब्सिडी के संवितरण से संबंधित कार्य, (4) एमएआरआर, वीपीटी के प्रतिस्थापन के साथ-साथ 01-12-04 के बाद, (5) निर्दिष्ट एसडीसीए में 01-04-02 से 31-03-05 के बीच स्थापित ग्रामीण सामुदायिक फोन और (6) ग्रामीण घरेलू डेल का प्रावधान, (7) निर्दिष्ट एसडीसीए में 01-04-2005 से 31-03-2007 के बीच स्थापित आरडीईएल और (8) 01-04-2007 से 31-03-2009 के बाद स्थापित आरडीईएल (आरडीईएल एक्सटेंशन के रूप में संदर्भित), ब्रॉडबैंड और कियोस्क, वाई-फाई हॉटस्पॉट भी इस कार्यालय को सौंपे गए थे