राजस्व

लाइसेंस शुल्क

परिचय

सेलुलर और बुनियादी सेवाओं के संबंध में राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क के संग्रह से संबंधित कार्य जनवरी 2004 से नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों को सौंप दिया गया था। लाइसेंस शुल्क भुगतान जो वित्तीय वर्ष के लिए त्रैमासिक रूप से एकत्र किया जाता है, वह 15 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को देय होता है। , चौथी तिमाही के लिए 25 मार्च तक प्राप्त अग्रिम भुगतान पिछली तिमाही के लिए भुगतान की गई राशि से कम नहीं होना चाहिए। चूंकि लाइसेंस शुल्क के संग्रह की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है, इसलिए नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय द्वारा प्राप्त संग्रह की सूचना दूरसंचार विभाग के मुख्यालय को तत्काल दी जाती है। जैसे ही संग्रह प्राप्त होता है, उसी दिन या अगले दिन फैक्स द्वारा एक रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके बाद दूरसंचार विभाग के मुख्यालय को एक डाक पुष्टि होती है। इसके अलावा, महीने के दौरान प्राप्त संग्रह पर एक मासिक रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजी जाती है। पीएसटीएन शुल्क और अन्य ऑपरेटरों को भुगतान किए गए रोमिंग शुल्क और सरकार को भुगतान किए गए बिक्री कर/सेवा कर के कारण लाइसेंसधारियों द्वारा सकल राजस्व से कटौती के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है। निर्देशानुसार सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

स्पेक्ट्रम शुल्क

विश्व रेडियो संचार सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विभिन्न देशों के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का आवंटन करता है। आवंटन क्षेत्रीय आधार पर और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए किया जाता है। इन आवंटनों का पालन करना सभी प्रशासनों के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य देश बैंड खोलने के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आईटीयू को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। सम्मेलन के दौरान सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है और नई सेवाओं के लिए बैंड खोलने या मौजूदा बैंड के विस्तार के लिए निर्णय लिए जाते हैं।

प्रत्येक रेडियो सेवा के लिए हस्तक्षेप मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन आवश्यक है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी बैंड को विभिन्न रेडियो सेवाओं के बीच साझा किया जाता है। स्पेक्ट्रम शुल्क ऑपरेटर द्वारा उपयोग की जाने वाली बैंड की चौड़ाई पर आधारित होते हैं। जीएसएम आधारित प्रणालियों के संबंध में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क राजस्व साझेदारी पर आधारित हैं।

दूरसंचार विभाग ने 1 अप्रैल, 2004 को जीएसएम स्पेक्ट्रम शुल्क, 01 अप्रैल, 2005 को सीडीएमए स्पेक्ट्रम शुल्क और 1 जुलाई, 2005 से बीएसएनएल/एमटीएनएल से स्पेक्ट्रम शुल्क के संग्रह के संबंध में नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों को अधिकार सौंपे हैं।

ऑपरेटर द्वारा त्रैमासिक आधार पर अग्रिम में स्पेक्ट्रम जमा किया जाता है। यदि किसी ऑपरेटर द्वारा स्व-मूल्यांकन के बाद भुगतान की गई राशि देय स्पेक्ट्रम शुल्क के 10% से अधिक कम हो जाती है, तो कम भुगतान के 50% का जुर्माना देय होगा।

क्र.सं. लाइसेंसधारक का नाम लाइसेंस का प्रकार